अंशदान में देरी करने वाले 74 प्रतिष्ठानों पर EPFO ने की कार्रवाई, वसूला जाएगा वसूला जाएगा 4.78 करोड़ रुपये ब्याज
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) गोरखपुर ने अंशदान में देरी करने वाले 74 नियोक्ताओं पर 7.98 करोड़ रुपये का जुर्माना और 4.78 करोड़ रुपये का ब्याज लगाया है। यह कार्रवाई धारा 14बी और 7क्यू के तहत की गई है। ईपीएफओ ने सभी सदस्यों से ई-नामिनेशन पूरा करने और नियोक्ताओं से लंबित कर्मचारियों की सूची डाउनलोड कर इसे जल्द पूरा करने का आग्रह किया है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर ने समय पर अंशदान जमा नहीं करने वाले परिक्षेत्र के नियोक्ताओं के विरुद्ध सख्त रुख अख्तियार कर लिया है।
चेतावनी के बाद भी अंशदान जमा करने में विलंब पर ईपीएफओ आयुक्त ने कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम की धारा 14बी और 7क्यू के तहत कार्रवाई करते हुए 74 प्रतिष्ठानों पर 7.98 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति (जुर्माना) और 4.78 करोड़ रुपये ब्याज लगाया है। 189 अन्य प्रतिष्ठान भी कार्रवाई के दायरे में हैं, जिन्होंने अंशदान विलंब से जमा किया है।
ईपीएफओ अधिनियम के तहत पंजीकृत प्रतिष्ठानों को प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 तारीख तक कर्मचारियों का अंशदान जमा कराना अनिवार्य है। समयसीमा का पालन नहीं करने पर धारा 14बी के तहत जुर्माना और धारा 7क्यू के तहत ब्याज देना पड़ता है।
ईपीएफओ ने स्पष्ट किया है कि विलंबित अंशदान पर क्षतिपूर्ति और ब्याज की राशि नियोक्ता पोर्टल पर उपलब्ध रहती है। सभी नियोक्ताओं को सलाह दी गई है कि पोर्टल पर सूचना मिलते ही तुरंत भुगतान करें, ताकि कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।
सदस्यों के लिए ई-नामिनेशन जरूरी
ईपीएफ योजना के सभी सदस्यों के लिए ई-नामिनेशन (नामांकन) अनिवार्य है। नामांकन के माध्यम से सदस्य अपने भविष्य निधि, पेंशन निधि और बीमा निधि का लाभार्थी तय करते हैं। वर्तमान में सभी दावा प्रपत्र आनलाइन माध्यम से ही जमा किए जाते हैं, ऐसे में ई-नामिनेशन बेहद महत्वपूर्ण है। यदि सदस्य की असमय मृत्यु हो जाती है तो दर्ज किया गया ई-नामिनेशन परिवार या नामिनी को भविष्य निधि, पेंशन और बीमा लाभ का दावा सरलता से आनलाइन करने में मदद करता है।
सभी कर्मचारियों से अपील की गई है कि वे जल्द से जल्द अपना ई-नामिनेशन पूरा करें। नियोक्ताओं को भी निर्देश दिया गया है कि पोर्टल से लंबित कर्मचारियों की सूची डाउनलोड कर यह कार्य तुरंत पूरा कराएं और कार्यालय को सूचित करें। जरूरत पड़ने पर मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता के लिए कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
किस जनपद में कितने प्रतिष्ठान पर कार्रवाई
जनपद | प्रतिष्ठान की संख्या |
बहराइच | 04 |
बलिया | 04 |
बलरामपुर | 03 |
बस्ती | 08 |
देवरिया | 11 |
गोंडा | 03 |
गोरखपुर | 27 |
कुशीनगर | 03 |
महराजगंज | 06 |
संत कबीर नगर | 04 |
सिद्धार्थनगर | 01 |
ईपीएफओ में पंजीकृत प्रतिष्ठानों को अपने कर्मचारियों का अंशदान समय से जमा करना अनिवार्य है। संस्थाओं को कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी स्थिति में उनके कर्मचारियों का हित प्रभावित न हो। बार-बार चेतावनी के बाद भी कई प्रतिष्ठान इसे गंभीरता से नहीं ले रहे थे। ऐसे ही 74 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध जुर्माने व ब्याज जमा करने को लेकर कार्रवाई की गई है।
-अभिषेक कुमार मिश्र, आयुक्त, गोरखपुर परिक्षेत्र, ईपीएफओ
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