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    गोरखपुर में पशु तस्करों पर कसा शिकंजा, गिरोह के पांच सदस्यों पर गैंग्स्टर एक्ट के तहत FIR

    Updated: Sat, 04 Oct 2025 10:42 AM (IST)

    पुलिस ने पशु तस्करी में शामिल पांच आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। कुशीनगर निवासी रोहित गौड़ इस गिरोह का सरगना है। यह गिरोह संगठित रूप से गोरखपुर समेत कई जिलों में पशु तस्करी करता था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ डोजियर तैयार कर डीएम को भेजा जिसके बाद कार्रवाई की गई। एसपी सिटी ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपियों की संपत्ति जब्त की जाएगी।

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    पांच पशु तस्करों पर गैंग्सटर एक्ट का मुकदमा।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पुलिस ने पशु तस्करी में लिप्त गिरोह के पांच सदस्यों पर गैंग्स्टर एक्ट की कार्रवाई की है। इस गिरोह का सरगना कुशीनगर जिले के तमकुहीराज क्षेत्र के गुदरी गांव निवासी रोहित गौड़ है।

    जिलाधिकारी की अनुमति के बाद खोराबार थानाध्यक्ष इत्यानंद पांडेय ने शुक्रवार को गैंग्स्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया। खोराबार थाने में वर्ष 2024 में दर्ज एक मामले में इन तस्करों की संलिप्तता सामने आई थी।

    जांच के दौरान पता चला कि गिरोह संगठित रूप से पशु तस्करी करता है और गोरखपुर के अलावा कई जिलों में सक्रिय है। गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस ने पूरा डोजियर तैयार कर डीएम को भेजा था। अनुमति मिलने के बाद केस दर्ज हुआ।

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    गिरोह का सरगना रोहित गौड़ पर चार मुकदमे, रामपुर जिले के टांडा, मनहरान निवासी मोहम्मद वसीम पर तीन, उसी इलाके के मोहम्मद जुनैद पर एक, बेलीपार के क्योन्हरा गांव निवासी सूरज उर्फ राज पर छह, और मुकेश कुमार पर चार मुकदमे जिले के विभिन्न थानों में दर्ज हैं।

    एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि गिरोह लंबे समय से पशु तस्करी में सक्रिय था और बार-बार गिरफ्तारी के बाद भी अपने अपराधी नेटवर्क के जरिए तस्करी करता रहा। अब गैंग्स्टर एक्ट की कार्रवाई के जरिए उनकी संपत्ति जब्त कराई जाएगी।