ई- रिक्शा चालकों को इन आठ नियमों का करना होगा पालन, उल्लंघन किया तो होगी कार्रवाई
ई-रिक्शा चालकों के लिए 19 रूट निर्धारित किए गए हैं। जल्द ही कैंप लगाकर ई-रिक्शा के रूटों का वितरण किया जाएगा। वहीं चालकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य किया गया है। अन्य कई नियमों में बदलाव किए गए हैं।

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। ई-रिक्शा (हमसफर) में पांच से अधिक सवारी नहीं बैठा सकते। पकड़े जाने पर कार्रवाई होगी। चालकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी अनिवार्य हो गया है। बिना लाइसेंस के ई-रिक्शा चलाते हुए पकड़े जाने पर भी कार्रवाई होगी। जल्द ही महानगर के पूर्व निर्धारित 19 रूटों पर ई-रिक्शा का वितरण कर दिया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग में कैंप लगेगा। यह अहम निर्णय संभागीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) अनीता सिंह, पुलिस अधीक्षक यातायात (एसपी ट्रैफिक) डा. महेंद्र पाल सिंह और ई- रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया।
आरटीओ के अनुसार यूनियन के पदाधिकारियों के माध्यम से चालकों को यातायात के नियमों का पालन करते हुए ई-रिक्शा चलाने के लिए निर्देशित किया गया है। ई-रिक्शा निर्धारित 19 रूटों पर ही चलेंगे। कैंप लगाकर उनका वितरण सुनिश्चित कर दिया जाएगा। एसपी ट्रैफिक ने सभी ई- रिक्शा चालको से यातायात नियमों का पालन करते हुए बेहतर यातायात व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग करने का आह्वान किया है।
इस मौके पर यूनियन के अध्यक्ष राजू शेख, सरवर आलम, मनोज कुमार, रूप नारायण और घनश्याम पासवान आदि उपस्थित थे। यहां जान लें कि आमजन की सुविधा और प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए शहर की सड़कों पर चल रहे ई-रिक्शा जाम के कारण बनते जा रहे हैं। इनकी वजह से ध्वस्त हो रही यातायात व्यवस्था और आमजन की समस्याओं को लेकर दैनिक जागरण एक जुलाई से अभियान चलाया था। रूट न पार्किंग, महानगर में मनमाने ढंग से चल रहे 3765 ई- रिक्शा शीर्षक से खबर प्रकाशित कर अभियान की शुरुआत हुई थी।
महानगर में ई-रिक्शा संचालन को लेकर इन बिंदुओं पर लिया गया निर्णय
- ई- रिक्शा के लिए 19 रूट निर्धारित हैं। शीघ्र ही कैम्प लगाकर रूट वितरण किया जाएगा।
- ई- रिक्शा का कलर कोड किसी भी दशा में बदला नही जाएगा।
- सभी ई- रिक्शा का रूट नंबर आवंटित किया जाएगा, जिससे की शहर में जाम की स्थिति न उत्पन्न हो सके।
- ई- रिक्शा के बाहरी बनावट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
- निर्धारित मानक के अनुसार पांच सवारी से ज्यादा नही बैठेंगे।
- चालक चौराहों से पहले या बाद में सवारी उतारेंगे।
- बिना ड्राईविग लाइसेन्स के वाहन चलाने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
- वाहन चलाते समय यातायात के सभी नियमों का पालन करना होगा।

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