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    UP News: गैंगस्टर की जगह अब बीएनएस की धारा 111 का होगा इस्तेमाल, प्रमुख सचिव ने जारी किया पत्र

    Updated: Wed, 09 Jul 2025 08:02 AM (IST)

    गोरखपुर में संगठित अपराधों पर लगाम लगाने के लिए अब भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 111 का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने पुलिस अधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। छोटे अपराधों में गंभीर धाराएं लगाने से बचने और मामलों की पहले डिप्टी एसपी स्तर पर समीक्षा करने के लिए कहा गया है। अपहरण डकैती जैसे अपराधों में यह धारा इस्तेमाल होगी।

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    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। संगठित अपराध में गैंगस्टर की जगह अब बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 111 व उसके उप धारा का इस्तेमाल होगा। प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने पत्र जारी कर पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है। पुलिस को इस धारा के तहत कार्रवाई का सुझाव देने के साथ संयम बरतने को भी कहा है।

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    पत्र में लिखा है कि छोटे अपराध में गंभीर धारा के तहत कार्रवाई न की जाए। इस धारा के तहत केस दर्ज करने के लिए डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी से समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। उसके बाद इस धारा का प्रयोग थानों की पुलिस करेगी।

    प्रमुख सचिव ने पत्र में लिखा है कि संगठित अपराध को खत्म करने के लिए कानून का इस्तेमाल जरूरी है। लेकिन, इसके लिए विशेष संयम, विवेक की भी जरूरत है। कई मामलों में कोर्ट में पुलिस की किरकिरी भी हो चुकी है।

    इसे देखते हुए बीएनएस की धारा 111 का इस्तेमाल को कहा गया है। बताया गया कि अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, वसूली, जमीन हड़पना, कांट्रैंट किलिंग, साइबर अपराध के मामलों में इस धारा का इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए पहले डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी से जांच करा ली जाए और महीने में एक बार इसकी समीक्षा जरूर की जाए।