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    Basti News: अवैध खनन की टोल फ्री नंबर पर करें शिकायत, होगी कार्रवाई

    By Pragati ChandEdited By:
    Updated: Thu, 30 Jun 2022 06:03 PM (IST)

    अवैध खनन की शिकायतों के लिए खनन विभाग का आईबीआरएस सिस्टम 24 घंटे कार्य करेगा। ऐसे में आम जनता अवैध खनन की शिकायत खनन विभाग के पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है।

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    अवैध खनन की टोल फ्री नंबर पर करें शिकायत। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    बस्ती, जागरण संवाददाता। बस्ती जिले में अवैध बालू खनन की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए कालसेंटर की स्थापना की गई है, जो 24 घंटे कार्य करेगा। आमजन इससे जुड़ी शिकायतें खनन विभाग के पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। उक्त जानकारी जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने दी। बताया कि खनन निदेशालय स्तर पर आईबीआरएस सिस्टमयुक्त कालसेंटर क्रियाशील कर दिया गया है। इसका टोल फ्री नम्बर 18001231171 है। खनन से संबंधित कोई भी शिकायत इस नम्बर पर दर्ज करायी जा सकती है। शिकायत के निस्तारण हेतु तत्काल कार्यवाही की जाएगी।

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    जिलाधिकारी ने बताया कि कालसेंटर में दर्ज की गई शिकायत का तत्काल निस्तारण करने की कार्यवाही की जाएगी तथा ऐसी शिकायत जिसका निस्तारण तत्काल संभव नही होगा तो संबंधित को अग्रसारित कर दिया जाएगा। खनन संबंधी शिकायत निस्तारण के लिए नोडल अधिकारी भी नामित किए जायेंगे,जो शिकायत का निस्तारण कराते हुए माइनमित्रा पोर्टल पर लिंक के माध्यम से अपडेट करेंगे। शिकायतकर्ता के संदर्भ पर एक फीडबैक का विकल्प होगा,जिसमें शिकायतकर्ता को निस्तारण की रेटिंग एवं फीडबैक दर्ज किए जाने की व्यवस्था दी जायेगी।

    डीएम ने बताया कि निदेशालय स्तर से शिकायतों के गुणवत्तापरक निस्तारण के संबंध में समय-समय पर अनुश्रवण किया जायेगा। शिकायतों की अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट माईनमित्रा पोर्टल पर प्रदर्शित होगी, जिसकी साप्ताहिक रिपोर्ट जिले में प्रभारी खनन अधिकारी द्वारा एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

    व्यवसायिक वाहनों पर लगी पेनाल्टी की मिली छूट: व्यावसायिक वाहन स्वामियों के लिए खुशखबरी है। कोरोना काल में लगी चोट से राहत पहुंचाने के लिए शासन द्वारा वाहनों के कर बकाया में लगाई गई शास्ति (पेनाल्टी) की शत प्रतिशत धनराशि में छूट प्रदान की गई है। उक्त जानकारी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अरूण प्रकाश चौबे ने दी। बताया कि ऐसे कर बकाया वाहनों के मालिक अधिसूचना जारी होने की तिथि 27 जून 2022 से एक माह के अन्दर अपने व्यावसायिक वाहनों पर लगाये गये बकाया कर की पेनाल्टी में शतप्रतिशत छूट प्राप्त कर सकते हैं।