मालकिन होटल मालिक हत्याकाण्ड में तीन को उम्रकैद
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गोरखपुर : जमीन संबंधी मुकदमेबाजी की रंजिश में हुए मालकिन होटल मालिक हत्याकाण्ड में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कमला सिंह यादव ने शाहपुर थाना क्षेत्र के बिछिया मोहल्ला निवासी अभियुक्त सजन लाल उर्फ नवीन जायसवाल, राप्तीनगर निवासी राजीव उर्फ राजू एवं गगहा थाना क्षेत्र के ग्राम सोहगौरा निवासी रतन मिश्रा को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं पच्चीस हजार रुपये अर्थदण्ड से प्रत्येक को दण्डित किया।
कोर्ट के समक्ष अभियोजन पक्ष का कथन था कि 21 सितंबर 2007 को रात्रि 11 बजे दो मोटर साइकिल पर सवार चार अभियुक्तों ने जमीन के मुकदमों की रंजिश को लेकर कैण्ट थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन स्थित मालकिन एवं सिद्धार्थ होटल के मालिक गुलाब चन्द जायसवाल की गोली मार कर उस वक्त हत्या कर दी जब वे होटल के सामने बैठे थे। अभियुक्तों ने घटना करने से पहले हवाई फायरिंग करके दहशत का माहौल पैदा किया। भगदड़ मचने के बाद गुलाब को गोली मारी गयी थी। घटना की रपट मृतक के पुत्र राजन जायसवाल ने कैण्ट थाने में लिखाई थी। विवेचना के दौरान अभियुक्त सजन के पास से 315 बोर का कट्टा तथा एक रिवाल्वर, अभियुक्त रतन के पास से 303 बोर का कट्टा, अनिल मिश्र के पास से 315 बोर का कट्टा बरामद किया गया था। अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की भी कार्यवाही की गयी थी।
अभियुक्तों ने कोर्ट के समक्ष फर्जी फंसाये जाने की बात कही। कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उक्त सजा सुनायी। सजा सुनाते समय एक अभियुक्त अनिल मिश्र के अनुपस्थित रहने के कारण कोर्ट ने उसके विरुद्ध गैर जमानतीय वारण्ट जारी किया है। कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के तहत भी सजन व रतन को चार साल के कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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