यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 30, 2014 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
पिस्टल से फायरिंग के आरोपी की जमानत खारिज

गोरखपुर : घर में घुसकर पिस्टल से फायरिंग करने के आरोपी राजघाट थाना क्षेत्र के तुर्कमानपुर मोहल्ला निवासी अभियुक्त अजीम अहमद की जमानत अर्जी अपर जिला जज जे.पी.सिंह ने खारिज कर दी है।
कोर्ट में जमानत अर्जी का विरोध करते हुए एडीजीसी ने कहा था कि राजघाट थाना के मोहल्ला बसंतपुर निवासी वादी कासिफ जमील अहमद के घर गत 21 मार्च को रात 10 बजे तुर्कमानपुर मोहल्ला निवासी अभियुक्त नौशाद आलम, बब्बू यादव, अजीम अहमद, मुज्जफर आलम पिस्टल लेकर आए तथा फायरिंग करने लगे। वादी को जान से मारने की धमकी भी दी गई। फायरिंग से मोहल्ले में आतंक फैल गया। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर सीजेएम कोर्ट में पेश किया था। जहां उसे न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया था।
एडीजे ने आदेश में कहा कि विवेचना में फायरिंग के अवशेष में एक मैगजीन तथा चला हुआ कारतूस भी बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध पहले से ही पांच आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जमानत अर्जी मंजूर होने योग्य नहीं है।
