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बिना प्रस्ताव राजस्व ग्राम को नहीं मिलेगा पंचायत का दर्जा

मानक पूरा करने वाले गांव के ग्रामीणों को देना होगा आवेदन पत्र

By JagranEdited By: Published: Wed, 18 Nov 2020 10:38 PM (IST)Updated: Wed, 18 Nov 2020 10:38 PM (IST)
बिना प्रस्ताव राजस्व ग्राम को नहीं मिलेगा पंचायत का दर्जा
बिना प्रस्ताव राजस्व ग्राम को नहीं मिलेगा पंचायत का दर्जा

गोंडा : यदि आपके राजस्व ग्राम की आबादी एक हजार या उससे अधिक है तो उसे ग्राम पंचायत का दर्जा दिलाने के लिए प्रस्ताव/आवेदन पत्र जमा करना होगा। बिना प्रस्ताव के राजस्व ग्राम को ग्राम पंचायत बनाने पर कोई विचार नहीं होगा। इच्छुक ग्राम पंचायत या ग्रामीण 20 नवंबर तक विकास भवन स्थित डीपीआरओ कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद किसी भी आवेदन पर कोई विचार नहीं होगा।

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पंचायतीराज विभाग गोंडा समेत चार जिलों में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की कार्यवाही करा रहा है। इसके लिए 9 नवंबर से आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। अब तक जिले में करीब 251 आवेदन पत्र विभाग में जमा हुए हैं। सबसे अधिक आवेदन रुपईडीह ब्लॉक से आए हैं। झंझरी में 26, पंड़रीकृपाल 10, इटियाथोक 22, रुपईडीह 42, मुजेहना से 13 प्रस्ताव जमा हुए हैं। इसी तरह तरबगंज 6, नवाबगंज 10, बेलसर दो, वजीरगंज 25, कर्नलगंज 8, हलधरमऊ 21, परसपुर आठ, कटराबाजार 12, मनकापुर 18, छपिया 11 व बभनजोत ब्लॉक से 17 आवेदन जमा किए गए। निर्धारित मानक के अनुसार एक हजार या उससे अधिक आबादी वाले राजस्व ग्राम को ग्राम पंचायत बनाया जाएगा। इसके लिए संबंधित ग्राम पंचायत या गांव के कम से कम 50 ग्रामीणों के संयुक्त हस्ताक्षर से आवेदन देना होगा। डीपीआरओ सभाजीत पांडेय ने बताया कि बिना प्रस्ताव के ग्राम पंचायत पुनर्गठन पर कोई विचार नहीं होगा। आवेदन 20 नवंबर तक जमा किए जा सकते हैं। डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी जनपद स्तर पर तैयार प्रस्ताव का अंतिम प्रकाशन 25 नवंबर को करेगी।

20 तक जमा करें मतदाता सूची

- डीएम डॉ. नितिन बंसल ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक करके पंचायत मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा की। चारों तहसीलों के एसडीएम को हस्तलिखित मतदाता सूची 20 नवंबर तक चुनाव कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए गए।


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