Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Gonda News: अवैध शराब तस्करी में जिला पंचायत सदस्य समेत चार को तीन-तीन साल की जेल

    Updated: Thu, 20 Nov 2025 05:43 PM (IST)

    अवैध शराब तस्करी के मामले में जिला पंचायत सदस्य समेत चार लोगों को अदालत ने कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर लिया गया। अवैध शराब का कारोबार एक गंभीर अपराध है और प्रशासन इसे रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। अदालत का यह निर्णय कानून तोड़ने वालों के लिए एक चेतावनी है।

    Hero Image

    संवाद सूत्र, गोंडा। अवैध शराब तस्करी के मामले में निर्णय सुनाते हुए न्यायालय ने जिला पंचायत सदस्य समेत चार दोषितों को सजा सुनाई है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार तृतीय ने थाना नवाबगंज के ग्राम धुसवा दुल्लापुर निवासी जिला पंचायत सदस्य इंदल यादव व नंद कुमार उर्फ नंदू यादव, ग्राम कनकपुर निवासी राकेश कुमार यादव, कोतवाली मनकापुर के ग्राम जोगापुर निवासी वीरेंद्र को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषितों को 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अर्थदंड न अदा करने पर दोषितों को तीन माह के अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित पाठक ने बताया कि कोतवाली मनकापुर पुलिस टीम नौ अगस्त 2021 की रात मनकापुर-नवाबगंज मार्ग स्थित अंबरपुर मोड़ पर वाहन चेकिंग कर रही थी।

    नवाबगंज की ओर से एक सफेद स्कार्पियो आते हुए दिखी। पुलिस टीम देखते ही उसमें सवार लोग उतर कर भागने लगे। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए एक दोषित को हिरासत में ले लिया था। तलाशी के दौरान स्कार्पियो से 320 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई थी। मनकापुर पुलिस ने दोषितों के विरुद्ध शराब तस्करी का मामला दर्ज किया था। ।