आयकर विभाग ने एक बीघा के काश्तकार दर्जी को बना दिया 150 करोड़ के इनकम टैक्स का बकायेदार
Income Tax Notice to Poor Tailor वर्ष 2020 में बहराइच जिले के आयकर विभाग ने श्रीराम ट्रेडिंग कंपनी के विरुद्ध थाना दरगाह शरीफ में धोखाधड़ी का एक मुकदमा कराया जिसमें क्राइम ब्रांच की टीम पीड़ित के घर पहुंची और जांच के बाद फर्म फर्जी होने की पुष्टि भी की थी।

शिव प्रताप शुक्ला, जागरण, गोंडा : दर्जी के नाम पर फर्जी फर्म बनाकर अरबों का फर्जीवाड़ा किए जाने का मामला सामने आया है। प्रशासन ने दर्जी की एक बीघा जमीन भी कुर्क कर ली। उसने पुलिस अधिकारियों की चौखट पर दस्तक दी लेकिन, न्याय नहीं मिला। अब उसने न्यायालय की शरण ली है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित सिंह ने कोतवाली देहात के प्रभारी निरीक्षक को दो नामजद समेत अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है।
कोतवाली देहात के ग्राम खोरहंसा इमलियामिश्र निवासी पीड़ित राधेश्याम ने न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा कि 13 मार्च को आयकर विभाग ने उसे 150 करोड़ रुपये से अधिक बकाये की नोटिस भेज दी। इसे देखते ही वह चकरा गया। अधिवक्ता चंद्र मोहन पांडेय ने बताया कि ऋण दिलवाने के नाम पर पीड़ित से कागजात लिए थे। आरोपितों ने पीड़ित को न तो ऋण दिलावाया और न ही किसी बैंक में खाता ही खुलवाया। आरोपितों ने पीड़ित के नाम पर फर्जी फर्म बनाकर लाखों रुपये का लेन देन किया।
बताया कि वर्ष 2020 में बहराइच जिले के आयकर विभाग ने श्रीराम ट्रेडिंग कंपनी के विरुद्ध थाना दरगाह शरीफ में धोखाधड़ी का एक मुकदमा कराया, जिसमें क्राइम ब्रांच की टीम पीड़ित के घर पहुंची और जांच के बाद फर्म फर्जी होने की पुष्टि भी की थी। तीन मार्च 2023 को मंडी समिति कर्नलगंज ने 35 लाख से अधिक की रिकवरी नोटिस तहसील सदर के अमीन के माध्यम से पीड़ित को भेजी।
आरोप है कि तहसील अमीन ने पीड़ित से पहले तो अवैध वसूली की बाद में एक बीघा जमीन भी कुर्क करवा दी। बीते 13 मार्च को आयकर विभाग ने एक अरब 50 करोड़ 11 लाख 14 हजार 935 रुपयों का आयकर बकाया बताते हुए नोटिस भेज दी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित सिंह ने मामले की सुनवाई की।
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