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    पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पति को 10 साल की सजा, 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा

    Updated: Fri, 28 Nov 2025 05:54 PM (IST)

    गोंडा में दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में न्यायालय ने पति को 10 साल की सजा सुनाई है और 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विवाहिता ने 2022 में ससुराल में आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद मृतका के पिता ने दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। एक अन्य मामले में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की जमानत खारिज हो गई है।

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    जागरण संवाददाता, गोंडा। पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में न्यायालय ने दोषित पति को सजा सुनाई है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार तृतीय ने ग्राम मल्लापुर बराराय थाना खरगूपुर निवासी मायाराम यादव को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषित को 70 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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    सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित पाठक ने बताया कि ग्राम रानियापुर थाना विशेश्वरगंज जिला बहराइच निवासी विद्याराम यादव ने वर्ष 2014 में अपनी बेटी रंजना का विवाह दोषित के साथ किया था। विवाह के बाद 2018 में गौना देने के बाद दोषित दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करता रहता था।

    प्रताड़ना से तंग आकर विवाहिता ने तीन नवंबर 2022 को दोषित के घर में ही आत्महत्या कर ली थी। जानकारी होने पर मृतका के पिता ने दोषित के विरुद्ध थाना खरगूपुर में मुकदमा कराया था।

    आरोपित की जमानत निरस्त

    गोंडा : विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश विकास ने ग्राम डेबरी कला थाना धानेपुर निवासी आकाश यादव का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया है। विशेष लोक अभियोजक उदय प्रताप वर्मा ने बताया कि आरोपित व उसके साथी आर्थिक लाभ के लिए अपराध करते थे। पूर्व में दर्ज मुकदमे का संज्ञान लेकर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा किया था।

    अधिवक्ता के निधन पर शोक

    गोंडा : युवा अधिवक्ता अखंडानंद तिवारी के निधन पर जिला बार एसोसिएशन के सभागार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। अधिवक्ताओं ने दो मिनट का मौन रख मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामबुझारथ द्विवेदी, महामंत्री संजय कुमार सिंह, भगवती प्रसाद पांडेय, दूधनाथ तिवारी, संत बक्श मिश्र, सुशील कुमार मिश्र, रविचंद्र त्रिपाठी, माधवराज मिश्र, राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी, केके मिश्र, अनिल सिंह, डीपी ओझा, महेंद्र मोहन मिश्र उपस्थित रहे।