यूपी में दादा के हत्यारे पोते को उम्रकैद, 1 लाख का जुर्माना भी लगा; सात साल बाद कोर्ट का आया फैसला
Gonda News | UP News | गोंडा में एक अदालत ने खेत की रखवाली कर रहे किसान की हत्या के दोषी पोते मनीष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसे एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मुन्नालाल 2018 में अपने खेत में मृत पाए गए थे। जांच में पता चला कि मनीष ने संपत्ति के लालच में हत्या की थी।

जागरण संवाददाता, गोंडा। खेत में फसल की रखवाली करने गए किसान की हत्या के मामले में न्यायालय ने दोषित पौत्र को सजा सुनाई है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने ग्राम कड़वलिया कोतवाली देहात निवासी मनीष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषित को एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित पाठक ने बताया कि थाना मोतीगंज के पसियन पुरवा सिहागांव निवासी मुन्नालाल अपने घर पत्नी व पौत्री गुड़िया व पौत्र संजय के साथ रहते थे। 22 जून 2018 को रात मुन्नालाल अपने खेत में लगे गन्ने की रखवाली के लिए गए थे।
अगले दिन खेत में ही चारपाई पर उनका शव मिला था। मृतक की पत्नी सुंदरपता ने अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा थाना मोतीगंज में कराया था। विवेचना के दौरान दोषित द्वारा पैसे और संपत्ति के लिए हत्या किए जाने की बात सामने आई थी। न्यायालय ने सजा सुनाई है।
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