गोंडा में जानलेवा हमले में दो दोषसिद्ध बंदियों को हाईकोर्ट से मिली जमानत, 2019 की घटना
गोंडा में, गैरइरादतन हत्या के मामले में 10 साल की सजा पाए दो अभियुक्तों को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। कोतवाली नगर क्षेत्र के एक मामले में, आरोपियों प ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, गोंडा। गैरइरादतन हत्या के मामले में दोषसिद्ध और 10 साल कारावास से दंडित दो अभियुक्तों का जमानत प्रार्थनापत्र हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
कोतवाली नगर क्षेत्र के ग्राम खैराखास निवासी वादी मुकदमा पूजा ने कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा कि 18 दिसंबर 2019 को दिन में 11 बजे गांव के ही भवानी शंकर, राजेश मिश्र आपत्तिजनक टिप्पणी कर उसे मारने लगे।
शोर मचाने पर बचाने आए उसके ससुर शिव प्रसाद मिश्रा को लाठी, डंडा से मारा। विवेचना के दौरान गंभीर रूप से घायल शिव प्रसाद की मृत्यु हो गई। गैर इरादतन हत्या के अपराध का सबूत मिलने पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
विचारण में अपराध का संदेह से परे साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए सात जून 2024 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पूजा सिंह ने दोषी अभियुक्तों को 10 साल कारावास और 15 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया और हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।
अभियुक्तों ने दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ हाईकोर्ट लखनऊ में दांडिक अपील दाखिल किया और ट्रायल कोर्ट में जमानत पर रहने का हवाला दिया। अपील की सुनवाई के दौरान मामले के तथ्य, साक्ष्य और परिस्थितियों पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र ने अपील के लंबित रहने तक भवानी शंकर और राजेश मिश्रा का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया।
कोर्ट के आदेशानुसार दोनों अभियुक्तों को संबंधित न्यायालय द्वारा निर्धारित धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र और उसी धनराशि की दो- दो जमानत प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही अपीलकर्ता द्वारा 15 दिन के अंदर अधिरोपित अर्थदंड की 50 फीसदी धनराशि न्यायालय में जमा किया जाएगा।

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