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    गोंडा विकास प्राधिकरण बनाने के लिए शासन को भेजा गया प्रस्ताव, 34 गांव होंगे शामिल

    Updated: Mon, 08 Dec 2025 04:22 PM (IST)

    गोंडा विकास प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जिसमें 34 गांवों को शामिल किया गया है। इस प्राधिकरण का उद्देश्य गोंडा में सुनियोजित विका ...और पढ़ें

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    गोंडा विकास प्राधिकरण बनाने की कवायद शुरू।

    संवाद सूत्र, गोंडा। देवी पाटन मंडल मुख्यालय गोंडा को जल्द ही विकास प्राधिकरण का दर्जा मिल जाएगा। इसमें विनियमित क्षेत्र के 35 गांव भी शामिल होंगे। सांसद और विधायक की पहल पर विनियमित क्षेत्र की नियंत्रक जिलाधिकारी ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में प्राधिकरण के लिए निर्धारित भारांक की अहर्ता पूरी होने का हवाला दिया गया है।

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    जिला व तहसील मुख्यालय होने के साथ-साथ गोंडा देवीपाटन मंडल का मुख्यालय भी है। 27 वार्डों में विभाजित गोंडा नगर की आबादी एक लाख से अधिक है। शहर से सटी चार ग्राम पंचायतों की अवस्थापना और जनसंख्या पूरी तरह से शहरी क्षेत्र में है लेकिन अभी तक नगर पालिका परिषद क्षेत्र में शामिल नहीं हो पाए हैं।

    इसके अलावा शहर से सटी एक दर्जन से अधिक अन्य ग्राम पंचायतें भी नगरीय स्वरूप की ओर तेजी से बढ़ रही हैं। क्षेत्र में अनियोजित निर्माण के कारण नगर का सुनियोजित विकास नहीं हो रहा है।

    नगर पालिका क्षेत्र की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए वर्ष 2009 में तत्कालीन डीएम मुक्तेश मोहन मिश्र ने विकास प्राधिकरण का दर्जा दिए जाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा था लेकिन उस समय विकास प्राधिकरण के लिए शासन द्वारा निर्धारित मानक (भारांक) पूरा न होने के कारण शासन से स्वीकृति नहीं मिल सकी।

    साल 2028 में तत्कालीन जिलाधिकारी जेबी सिंह की ओर से भेजा गया प्रस्ताव भी अस्वीकृत हो गया था। इधर गोंडा सांसद और विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह और सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने सूबे के मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर मंडल मुख्यालय को गोंडा विकास प्राधिकरण बनाने की मांग की।

    जिलाधिकारी ने नगर पालिका और विनियमित क्षेत्र को विकास प्राधिकरण क्षेत्र बनाने के लिए नगर मजिस्ट्रेट को निर्धारित प्रारुप पर भारांक की गणना कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। नगर मजिस्ट्रेट ने गणना कर डीएम को प्रेषित रिपोर्ट में कहा कि निर्धारित प्रारुप पर की गई गणना में भारांक 67 पाया गया। जबकि विकास प्राधिकरण के गठन के लिए अनिवार्य न्यूनतम भारांक 60 है।

    अब जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने प्रमुख सचिव शहरी आवास एवं नियोजन अनुभाग तीन को पूरी रिपोर्ट भेज दिया है। माना जा रहा है कि प्रस्ताव को जल्द ही शासन से मंजूरी मिल जाएगी।

    विकास प्राधिकरण में शामिल होंगे 34 गांव

    विनियमित क्षेत्र में शामिल गिर्द गोंडा, जानकीनगर(ज.श.), जानकी नगर, खैरा, रानीजोत, सेमरादम्मन, दुल्लापुर खालसा, विमौर, रुद्रपुर विसेन, केशवपुर पहड़वा, पथवलिया, पूरे हेमराज, कलंदरपुर चौबे, करनीपुर, राजापुर, हारीपुर, मथुरा चौबे, सोनी हरलाल, परेड सरकार, इमिलिया गुरुदयाल, बड़गांव, बूढ़ादेवर, देवरिया चूड़ामणि, सोनी कपूर, बभनी कानूनगो, पूरेशिवाबख्तावर, झंझरी, छावनी सरकार, कटहा माफी, खिराभा, परसापुर, उम्मेदजोत, लक्ष्मनपुर, मझवा ग्राम पंचायत प्राधिकरण में शामिल होंगे।

    नगर पालिका परिषद और विनियमित क्षेत्र में आने वाले ग्रामों को शामिल कर गोंडा विकास प्राधिकरण बनाने के लिए शासन में प्रस्ताव भेजा गया है। निर्धारित भारांक का मानक पूरा होने से इस स्वीकृति मिलने की पूरी उम्मीद है। -पंकज वर्मा नगर मजिस्ट्रेट/नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र गोंडा।