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    हाउस होल्ड सर्वे मे चिह्नित होंगे आउट आफ स्कूल बच्चे

    By JagranEdited By:
    Updated: Fri, 28 Feb 2020 05:53 PM (IST)

    गाजीपुर किन्ही कारणवश अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले पांच प्लस से 14 वर्ष तक के आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हीकरण का अभियान शुरू करने का आदेश जारी हो चुका है। सरकार की मंशा है कि बेसिक स्कूलों में छात्र नामांकन को बढ़ाने के साथ ऐसे बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ा जाए।

    हाउस होल्ड सर्वे मे चिह्नित होंगे आउट आफ स्कूल बच्चे

    जासं, गाजीपुर : बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा किन्हीं कारणवश अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले पांच प्लस से 14 वर्ष तक के आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिह्नीकरण का अभियान शुरू होगा। इसका आदेश जारी हो चुका है।  सरकार की मंशा है कि बेसिक स्कूलों में छात्र नामांकन को बढ़ाने के साथ ऐसे बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ा जाए। चिह्नीकरण के बाद बच्चों का उनकी आयु के अनुसार नजदीकी स्कूल में नामांकन किया जाएगा ।

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    ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो किन्हीं कारणवश स्कूल नहीं जाते या बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। शैक्षिक सत्र 2020-21 में ऐसे आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन हेतु कार्यक्रम 'शारदा'- (स्कूल हर दिन आएं) संचालित किया जाता है। इसके तहत अध्यापक, शिक्षामित्र व अनुदेशकों द्वारा हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से दो चरण में चिह्नीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन किया जायेगा। पहला चरण फरवरी से 15 अप्रैल तक और दूसरा चरण 21 मई से 15 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान स्कूल में पंजीकृत सभी बच्चों की उपस्थिति विद्यालय में सुनिश्चित की जाएगी। पांच वर्ष से ऊपर से लेकर 14 वर्ष तक आयुवर्ग के सभी आउट ऑफ स्कूल बच्चे लक्षित समूह हैं। यह देखना है कि छह से 14 वर्ष की आयु का कोई बालक पूर्व सूचना के बिना विद्यालय से निरंतर 45 दिन या उससे अधिक अवधि में अनुपस्थित रहा हो। शहरी क्षेत्रों में सर्वे हेतु नगर निगम, नगर पालिका, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत के अधिकारियों एवं गैर-सरकारी संस्थाओं के साथ बैठक एवं असेवित बस्तियों की मैपिग डायट एवं सभी निजी बीटीसी संस्थानों में बीटीसी व डीएलएड में प्रशिक्षणरत प्रत्येक प्रशिक्षु को शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वे में सम्मलित किया जाएगा। ईंट भट्ठे, कंस्ट्रक्शन साइट, खदानों में काम करने वाले मौसमी पलायन से प्रभावित परिवारों के बच्चों का सर्वे पंचायती राज विभाग, समाज कल्याण व श्रम विभाग के सहयोग से किया जाएगा। यदि कोई बच्चा विद्यालय में नामांकित है परंतु वह अपने माता-पिता के साथ अन्य स्थान पर पलायन करता है तो ऐसी स्थिति में प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चे को माइग्रेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जायेगा आंगनबाड़ी में अध्ययनरत ऐसे बच्चे जिनकी आयु एक जुलाई, 2020 को पांच वर्ष से अधिक हो, उन्हें प्रधानाध्यापक द्वारा कक्षा एक में अनिवार्यत: प्रवेश कराया जायेगा।

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    विकसित किया गया है पोर्टल

    : आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिह्नीकरण एवं नामांकन के अनुश्रवण के लिए यूनिसेफ के सहयोग से शारदा पोर्टल एवं सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। शारदा पोर्टल का समस्त डाटा विभाग के प्रेरणा पोर्टल पर समाहित किया जाएगा। नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों को आयुसंगत कक्षा में नामांकित कर राज्य परियोजना निदेशक, निर्देशों के अनुसार विशेष प्रशिक्षण का संचालन होगा। शहरी क्षेत्रों में चिह्नित आउट ऑफ स्कूल बच्चों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभागीय आवश्यकतानुसार संस्थाओं को आबद्ध कर सहयोग प्राप्त कर आउटकम बेस्ड के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आउट ऑफ स्कूल बच्चों को विशेष प्रशिक्षण के साथ कौशल विकास मिशन के सहयोग से कॉस्ट ना‌र्म्स के आधार पर बच्चों में कौशल विकसित करने का कार्य भी किया जायेगा। टेबलेट के माध्यम से आउट ऑफ स्कूल बच्चों की उपस्थिति की ट्रैकिग की जाएगी। अनियमित रूप से उपस्थित रहने वाले बच्चों को, नियमित रूप से विद्यालय भेजने के लिए विद्यालय समिति का सहयोग लिया जाएगा।

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    - ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाते। हाउस होल्ड सर्वे कर उन बच्चों को चिह्नित किया जाएगा। फिर उनका नजदीकी स्कूल में नामांकन कराया जाएगा। इसका शासनादेश आ गया है। - श्रवण कुमार, बेसिक शिक्षाधिकारी।

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