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    गाजीपुर में नाबालिग संग दुष्कर्म करने वाले को दस वर्ष की सजा, 25 हजार रुपये का अर्थदंड

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 06:23 PM (IST)

    गाजीपुर में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को दस साल की सजा सुनाई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला सुनाया, जिससे पीड़िता को न्याय मिला है।

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    कोर्ट ने अर्थदंड की राशि आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में असम राज्य के डिबरूगढ़ निवासी राजेश राजभर को 10 साल के कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

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    अभियोजन के अनुसार सुहवल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने इस आशय की तहरीर दी कि लगभग 14-15 वर्ष से डिबरुगढ़ के पलटन बाजार चांदमारी घाट में अपने परिवार के साथ रह कर काम करता था। बाद में पूरा परिवार 15 जुलाई 2017 से अपने गांव रहने लगा।

    पुराने जान पहचान के आधार पर राजेश राजभर जो पूर्व से परिचित था उसके घर 22 जुलाई 2017 को आया और उसकी पुत्री को बाजार ले जाने के बहाने लेकर फरार हो गया। वादी ने बहुत तलाशा नहीं मिली, तब घटना की सूचना थाने पर दिया। पुलिस ने उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके पीड़िता को बरामद किया और उसे जेल भेज दिया।

    विवेचना उपरांत उसके विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कुल छह गवाहों को पेश किया। सोमवार को दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।