Haj 2026 Application: हज जाने की प्रक्रिया शुरू, 31 जुलाई तक करें ऑनलाइन आवेदन
हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई ने हज सत्र 2026 की घोषणा कर दी है। ऑनलाइन आवेदन 31 जुलाई तक किए जा सकते हैं। मशीन द्वारा पठित पासपोर्ट जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2026 तक हो अनिवार्य है। 40-दिवसीय सामान्य यात्रा के अतिरिक्त 20-दिवसीय यात्रा का विकल्प भी उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी हज कमेटी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। हज कमेटी आफ इंडिया मुंबई से हज सत्र 2026 की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। हज 2026 के लिए आनलाइन हज आवेदन को हज कमेटी आफ इंडिया की वेबसाइट व हज सुविधा एप पर 31 जुलाई तक हज ई-सुविधा केंद्र मदरसा अजीमिया इस्लामिया काजीमंडीर, में निश्शुल्क किए जा सकेंगें।
हज 2026 के लिए आवश्यक दस्तावेजों में पासपोर्ट मशीन पठित होना चाहिए, हस्तलिखित मान्य नहीं होगा तथा आवेदन की अंतिम या उससे पूर्व का हो, जिसकी वैद्यता तिथि 31 दिसंबर 2026 तक होना अनिवार्य है। हज-2026 के लिए सामान्य 40 दिवस की यात्रा के अतिरिक्त छोटी 20 दिवसीय हज यात्रा को आवेदन करने का विकल्प रखा गया है, जिसमें कम सीटे उपलब्ध हैं एवं व्यय अधिक होने की संभावना है।
ऐसा विकल्प चयनित करने वालों के लिए केवल सात उड़ान स्थल निर्धारित है। (अहमदाबाद, बेंग्लुरू , चेन्नई, कोच्चिन, दिल्ली, हैदराबाद व मुंबई) सामान्य यात्रा के लिए निर्धारित शर्तें हज 2025 की तरह ही रहेगी। ऑनलाइन आवेदन करते समय पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट का प्रथम पृष्ठ, अंतिम पृष्ठ, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण जिसमें कैसल्ड चेक अथवा बैंक पासबुक की प्रति भी आवेदनकर्ता को अपलोड करनी होगी।
विस्तृत दिशा-निर्देश हज कमेटी आफ इंडिया की वेबसाइट व उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हज कमेटी आफ इंडिया मुंबई ने हज सत्र 2025 के लिए लखनऊ हवाई अड्डे से जाने वाले हज यात्रियों से 3,37,350 व दिल्ली से 3,27,400 रुपये की धनराशि कुल हज खर्च के रूप में जमा कराई गई थी।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सच्चितानंद तिवारी ने बताया कि हज 2026 के लिए अधिकतम पांच लोग एक साथ आवेदन कर सकते हैं परन्तु सभी आवेदनकर्ता एक ही श्रेणी का होना एवं स्वयं का मोबाइल नंबर अंकित करना आवश्यक होगा।
बिना मेहरम श्रेणी में 65 वर्षों व 65़ की महिलायें भी आवेदन कर सकती हैं। ऑनलाइन आवेदन उपरान्त फार्म का प्रिंट आउट डाउनलोड करना होगा एवं उसे उत्तर प्रदेश्श राज्य हज समिति को उपलब्ध कराना होगा।
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