गाजीपुर में शासकीय धन के दुरुपयोग के आरोप में ग्राम पंचायत अधिकारी पर गिरी गाज, किए गए निलंबित
विकास खंड बाराचवर अंतर्गत ग्राम पंचायत सागापाली मुरार सिंह में शासकीय धनराशि के दुरुपयोग के मामले में जिला पंचायत राज अधिकारी रमेश चंद्र उपाध्याय ने ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, कासिमाबाद (गाजीपुर)। विकास खंड बाराचवर अंतर्गत ग्राम पंचायत सागापाली मुरार सिंह में शासकीय धनराशि के दुरुपयोग के मामले में जिला पंचायत राज अधिकारी रमेश चंद्र उपाध्याय ने कड़ा कदम उठाते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी नीरज खरवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार नीरज खरवार पर ग्राम निधि की प्रशासनिक मद से अनियमित भुगतान करने, फर्जी बिल-बाउचर प्रस्तुत करने तथा व्यक्तिगत लाभ लेने के गंभीर आरोप लगे थे। इस मामले में डीपीआरओ ने पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया था। 12 दिसंबर को प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर अनुशासनिक कार्रवाई प्रस्तावित कर निलंबन की कार्रवाई की गई।
जांच में सामने आया कि ग्राम निधि प्रथम के प्रशासनिक मद से 21 नवंबर को श्रीराम इंटरप्राइजेज, चरया गंगौली को 10,600 रुपये का गलत भुगतान किया गया। प्रस्तुत बिल-बाउचरों में प्रोपराइटर के हस्ताक्षर में भिन्नता और सामग्री विवरण सूची संदिग्ध पाई गई। इसके अलावा, बिल में अंकित जीएसटी नंबर और आनलाइन प्रिंट में दर्शाए गए जीएसटी नंबर में भी अंतर पाया गया, जिससे फर्जी बिल प्रस्तुत करने की आशंका जताई गई।
आरोप है कि श्रीराम इंटरप्राइजेज ने 24 नवंबर 2025 को व्यक्तिगत लाभ के लिए नीरज खरवार के खाते में 10,000 रुपये अंतरित किए। शिकायतकर्ता कृष्ण कुमार सिंह द्वारा 3 दिसंबर को शिकायत किए जाने के बाद उसी दिन राशि वापस की गई। इसके अलावा, शासकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही और उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के आरोप भी लगाए गए हैं।
नीरज खरवार को डीपीआरओ कार्यालय से संबद्ध कर प्रकरण की जांच के लिए एडीपीआरओ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। खंड विकास अधिकारी बाराचवर सीमा ने बताया कि पंचायत सचिव नीरज खरवार को जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा निलंबित किया गया है।

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