Ghazipur News: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में तीन को कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा
गाजीपुर की अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अभिमन्यु को आजीवन कारावास और दो अन्य आरोपियों को 20-20 साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को दी जाए। अभियोजन पक्ष ने अदालत में पांच गवाह पेश किए थे जिनके बयानों के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया। यह मामला करंडा थाना क्षेत्र का है।

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने गुरुवार को नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अभिमन्यु को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
वहीं दो अन्य को 20-20 साल के कारावास के साथ ही 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को दी जाए।
अभियोजन के अनुसार, करंडा थाना के एक गांव निवासी ने बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री को जनवरी 2020 से अभिमन्यु, अन्नू और विशाल अक्सर मिलने और बात करने के लिए बुलाते थे।
15 अप्रैल 2020 की रात अभिमन्यु ने लड़की को मिलने के लिए बुलाया और वहां पहले से मौजूद अन्नू और विशाल ने शादी का झांसा देकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और वीडियो बनाया।
इसके बाद वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर कई बार संबंध बनाए। वादी की शिकायत पर थाना करंडा में तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश किया गया। विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने कुल पांच गवाहों को पेश किया।
सुनवाई में दोनों पक्षों की बहस के बाद न्यायालय ने दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई और उन्हें जेल भेज दिया।
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