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    गाजीपुर में शादी के दो महीने बाद पत्नी के हत्या करने वाले पति को 10 वर्ष की सजा, 13 हजार जुर्माना

    गाजीपुर में जिला जज धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में बृजेश चौधरी नामक एक व्यक्ति को 10 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है साथ ही 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। बृजेश पर अपनी पत्नी नेहा को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और उसकी हत्या करने का आरोप था जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।

    By Avinash Singh Edited By: Aysha Sheikh Updated: Thu, 14 Aug 2025 08:07 PM (IST)
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    पूर्वांचल ----गाजीपुर में दहेज हत्या में दोषी पति को 10 वर्ष की सजा, 13 हजार जुर्माना

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। जिला जज धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने बुधवार की शाम दहेज हत्या के मामले में पति बृजेश चौधरी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

    अभियोजन के अनुसार, चंदौली के थाना धानापुर के बहरौरा गांव के निवासी चंदन साहनी ने पुत्री नेहा की शादी सात दिसंबर- 2022 को चकफरीद गांव निवासी बृजेश से की थी। शादी में सामर्थ्यानुसार दहेज देने के बावजूद ससुराल पक्ष ने अतिरिक्त दहेज की मांग की।

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    सोने की चेन और एक लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर नेहा को प्रताड़ित किया जाता था। पांच फरवरी- 2023 की सुबह बृजेश ने फोन कर नेहा की मौत की सूचना दी। जब मायके वाले ससुराल पहुंचे तो वह मृत पड़ी मिली। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

    विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने छह गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने बृजेश को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई और उसे जेल भेज दिया।