Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ghazipur: भरी पंचायत में हिस्ट्रीशीटर ने तानी पिस्टल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल; मुकदमा दर्ज

    By Jagran NewsEdited By: Abhishek Pandey
    Updated: Wed, 24 May 2023 10:40 AM (IST)

    भरी पंचायत में पिस्टल दिखाकर धमकी देते हिस्ट्रीशीटर डाही निवासी सोनू सिंह का वीडियो प्रसारित होने का संज्ञान लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार् ...और पढ़ें

    Hero Image
    भरी पंचायत में हिस्ट्रीशीटर ने तानी पिस्टल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल; मुकदमा दर्ज

    संवाद सूत्र, कासिमाबाद (गाजीपुर) : भरी पंचायत में पिस्टल दिखाकर धमकी देते हिस्ट्रीशीटर डाही निवासी सोनू सिंह का वीडियो प्रसारित होने का संज्ञान लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सोनू करीब पांच माह पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके खिलाफ विभिन्न मामलों में कुल 14 मुकदमा पंजीकृत है। सोनू सिंह की पिछले दिनों भाजपा के प्रदेश के बड़े नेता के साथ की फोटो भी प्रसारित हो रही है। मुख्तार राइनी के अनुसार सोनू ने गंगौली के रिंकू तिवारी से रुपये उधार लिए थे। कुछ रुपये वह वापस नहीं लौटा सका, जिसकी पंचायत सोनू के आवास पर थी।

    हिस्ट्रीशीटर ने तानी पिस्टल

    पंचायत में सोनू ने गाली-गलौज करते हुए पिस्टल दिखाकर धमकी दी थी। कोई साक्ष्य न होने पर उस समय मुख्तार राईनी मुकदमा दर्ज नहीं करा सका था। इस समय इंटरनेट मीडिया पर सोनू सिंह की धमकी देने वाला वीडियो प्रसारित होने पर उसने मुकदमा दर्ज कराया। प्रसारित वीडियो दिसंबर या जनवरी महीने का बताया जा रहा है।

    कोतवाल शिव प्रताप वर्मा ने बताया कि तहरीर के अनुसार सोनू सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। बताया कि सोनू सिंह थाने का हिस्ट्रीशीटर है और उस पर करीब 14 आपराधिक मुकदमे दर्ज है।

    • करीब पांच माह पहले जमानत पर जेल से आया था बाहर
    • उधार का रुपया वापस न करने पर दी थी धमकी
    • विभिन्न मामलों में कुल 14 मुकदमा पंजीकृत, पुलिस रद कराएगी जमानत

    वीडियो का संज्ञान लेकर हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वीडियो की जांच की जा रही है। उसकी जमानत रद करने की प्रक्रिया चल रही है। उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। - ओमवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक।