गाजीपुर में दो सगी बहनों से सामूहिक दुष्कर्म करने वालों को छह माह में ही आजीवन कारावास की सजा
गाजीपुर में विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम की अदालत ने दो सगी बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया और पीड़िता को यह राशि देने का आदेश दिया है।

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने दो सगी बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले छह माह 19 दिन व 27 तारीखो में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही प्रत्येक पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की संपूर्ण राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
अभियोजन के अनुसार बहरियाबाद थाना के एक गांव निवासी ने इस आशय की तहरीर दी कि चार सितंबर 2024 की रात उसके ही गांव के बबलू राम व चंद्रशेखर उसकी दोनों नाबालिग पुत्रियों के साथ अक्सर दुष्कर्म करता था और उसी नियत से मेरी लड़कियों को गांव के ही पोखरे पर ले जाकर दुष्कर्म किया। दोनों बच्चियां घर आ कर आप बीती बताई।
वादी की सूचना पर दोनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोनो नाबालिगों का डाक्टरी कराने के बाद न्यायालय में पीड़िताओ का बयान दर्ज कराया। दोनों दोषियों के विरुद्ध नौ दिसम्बर 2024 को आरोप पत्र पेश किया गया।
न्यायालय ने तीन मार्च 2025 को दोषियों को आरोप से विरचित किया। दोषियों की याचना पर मुकदमे का विचारण शुरू हुआ। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने कुल सात गवाहों को पेश किया। सोमवार को दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए दोनों को जेल भेज दिया।
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