UP News: पहले मुख्तार, फिर सांसद भाई अफजाल अंसारी...अब विधायक बेटे अब्बास अंसारी को मिली सजा
गाजीपुर में अंसारी परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले मुख्तार अंसारी फिर उनके भाई अफजाल अंसारी और अब विधायक अब्बास अंसारी को भी सजा सुनाई गई है। अब्बास अंसारी पर जमीन हड़पने और गजल होटल मामले में मुकदमे चल रहे हैं। प्रशासन ने उनकी करोड़ों की संपत्ति भी कुर्क कर ली है।

संवाद सहयोगी, जागरण गाजीपुर। भाजपा सरकार आने के बाद से अंसारी परिवार की मुसीबतें लगातार बढ़ रही है। दूसरी सरकारों में कभी ऐसा वक्त था कि सजा दिलाना तो दूर अंसारी परिवार के खिलाफ कोई मुकदमा व गवाही की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, लेकिन अब सरकार की टेढ़ी नजर और पुलिस की मजबूत पैरवी से लगातार सजा हो रही है।
पहले मुख्तार अंसारी को सजा हुई। हालांकि वह दुनिया में नहीं है। बाद में बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी को भी चार साल की सजा झेलनी पड़ी। सजा के कारण करीब एक साल तक उनकी संसद सदस्यता भी समाप्त रही। हालांकि बाद में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और सजा खत्म हुई। अब इस परिवार के तीसरे व्यक्ति विधायक अब्बास अंसारी को भी सजा मिली है।
मऊ से विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ जिले में भी दो मुकदमे दर्ज है, जो अभी विचाराधीन है। व्यापारी नेता स्व. अबू फकर खां ने दस वर्ष बाद अगस्त 2023 में शहर कोतवाली में अब्बास अंसारी सहित उसके भाई और मां सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि मुख्तार अंसारी के परिवार ने जबरदस्ती धमकी देते हुए उनकी करोड़ों की जमीन का बैनामा करा लिया था।
व्यापारी नेता स्व. अबू फकर खां ने दस वर्ष बाद मुख्तार अंसारी, पत्नी अफ्शा अंसारी, विधायक बेटा अब्बास अंसारी, दोनों साले आतिफ रजा व अनवर शहजाद एवं अफरोज के खिलाफ जबरदस्ती बैनामा कराने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि रौजा पर उनकी जमीन थी। वर्ष 2012 में लखनऊ जेल में बंद मुख्तार अंसारी ने व्यापारी नेता को बुलाया और रौजा के राजकीय होमियोपैथिक कालेज के समीप की जमीन अपने पुत्र अब्बास अंसारी के नाम करने की धमकी दी।
विदेश में रहने वाले भाई अबू कदर के हिस्से की जमीन भी देने के लिए धमकाया। इसके बाद मुख्तार के दोनों साले जबरन अबू फकर को अब्बास अंसारी के घर ले गए, जहां असलहा सटा कर धमकाया गया। 25 अप्रैल 2012 को रजिस्ट्री कार्यालय ले जाकर जबरन जमीन को अपने नाम करा लिया था।
दूसरा मुकदमा गजल होटल के प्रकरण में है। शहर के महुआबाग स्थित गजल होटल मुख्तार अंसारी की पत्नी और दोनों बेटे के नाम था। बिना नक्शा के होटल निर्माण और खामिया मिलने पर एसडीएम सदर ने दोमंजिला भवन को ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था।
इसके बाद मुख्तार की पत्नी व बेटों ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने अपीलकर्ताओं को डीएम के यहां अपील करने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान डीएम ने अपील को खारिज कर दी थी। इसके बाद प्रशासन ने बुल्डोजर लगाकर अवैध निर्माण को ढहा दिया था।
गजल होटल के अवैध निर्माण और रजिस्ट्री में फर्जीवाड़े पर मुख्तार अंसारी की पत्नी और दोनों बेटों सहित 12 के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। वहीं जिले में अब्बास अंसारी की करोड़ों की संपत्ति मामले में जिला प्रशासन व ईडी भी कार्रवाई कर चुकी है।
कुर्क हो चुकी है करोड़ों की संपत्ति
वहीं नौ नवंबर 2020 को अब्बास अंसारी के नाम से सदर कोतवाली क्षेत्र के रजदेपुर देहाती में स्थित व्यवसायिक भवन कुर्क किया गया है। इस दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने मुख्तार व उसके परिवार से जुड़ी 12 संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया था।
कुर्क किए गए रजदेपुर स्थित भवन की कीमत 1.40 करोड़ रुपये थी। जिले में मुख्तार अंसारी और उनके परिवार की अब तक करीब दो सौ करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क व ध्वस्त की जा चुकी है।
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