Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजीपुर महायोजना में 47 गांव हो जाएंगे शहर

    By JagranEdited By:
    Updated: Wed, 04 May 2022 05:38 PM (IST)

    जासं गाजीपुर नगर की बढ़ती आबादी को देखते हुए विनियमित क्षेत्र की महायोजना का प्रारूप 203

    Hero Image
    गाजीपुर महायोजना में 47 गांव हो जाएंगे शहर

    जासं, गाजीपुर : नगर की बढ़ती आबादी को देखते हुए विनियमित क्षेत्र की महायोजना का प्रारूप 2031 तैयार कर लिया गया है, जो 122 पेज का है। इसकी प्रदर्शनी नगरपालिका एवं मास्टरप्लान कार्यालय में लगाई गई है। शासन की ओर से इस पर आपत्ति एवं सुझाव मांगे गए हैं। इसकी अंतिम तिथि 24 मई निर्धारित है। इसके प्रारूप में नगरपालिका क्षेत्र के अलावा नगर के सीमावर्ती 47 गांवों को शामिल किया गया है। लोगों की आपत्ति व सुझाव को शासन को भेजा जाएगा। इस पर विचार करने के बाद शासन की ओर से इस प्रारूप को लागू किया जाएगा। इस योजना का प्रस्तावित रकबा 3002.08 हेक्टेयर निर्धारित है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शहर की कुल जनसंख्या एक लाख 10 हजार 587 हैं, वहीं जो 47 गांवों को विनियमित क्षेत्र से जोड़ा जाना है, उसकी जनसंख्या कुल 59411 हैं। कुल जनसंख्या 169998 हैं। जबकि महायोजना प्रारूप 2031 तीन लाख के आबादी के अनुसार बनाया गया है। महायोजना 2031 में नगर की बढ़ती आबादी एवं जरूरतों को देखते हुए सभी आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, कार्यालय, सार्वजनिक एवं अ‌र्द्ध सार्वजनिक सुविधाएं व सेवाओं का अलग-अलग रकबा निर्धारित किया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक उपयोगिता, पार्क व हरित पट्टी, यातायात व परिवहन सहित अन्य विभिन्न निर्माण एवं स्थान के लिए उसका क्षेत्रफल निर्धारित है। इस योजना के लागू होने के बाद प्रारूप के अनुसार निर्धारित स्थानों की भूमि की नवैयत बदलना काफी मुश्किल होगा। इसलिए विभाग की ओर से लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। लोग अपनी आपत्तियों को विभाग के समक्ष रखकर उसके निस्तारण के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही नए प्रारूप के मानचित्र का जायजा लेकर अपने निर्माणाधीन स्थानों की नवैयत के बदलाव के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। बतौर उदाहरण महायोजना के नक्शे के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का मकान आवासीय क्षेत्र में न होकर किसी अन्य स्थान पर हुआ तो उसकी नवैयत बदलवाने के लिए प्रार्थना पत्र दे इसका निस्तारण किया जा सकता है।

    ----

    गंगा नदी किनारे 200 मीटर एरिया में कोई नहीं होगा कार्य

    : महायोजना 2031 के प्रारूप में निर्धारित किया गया है कि नदी किनारे बसे नगरों में तट से 200 मीटर तक क्षेत्र में कोई गतिविधि नहीं होगी। वहीं सामान्य श्रेणी के सभी निर्मित भवनों के मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के सभी कार्य होंगे।

    ----

    यह है प्रस्तावित रकबा

    आवासीय - 1388.09 हेक्टेयर

    व्यावसायिक - 259.48 हे.

    औद्योगिक - 197.56 हे.

    लघु एवं सेवा उद्योग - 76.87

    कार्यालय - 88.16 हे.

    सार्वजनिक सुविधाएं व उपयोगिता - 188.93 हे.

    यातायात व परिवहन - 530.75. 51 हे.

    मार्ग - 375.40 हे.

    बस अड्डा- 14.94

    ------

    डीएम अध्यक्ष व आठ अधिकारी सदस्य

    : गाजीपुर महायोजना प्रारूप 2031 के अध्यक्ष जिलाधिकारी हैं। इनके अलावा नगर पालिका अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, लोनिवि प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता, सहयुक्त नियोजक खंड वाराणसी, एआरएम, जलनिगम के अधिशासी अभियंता, जिला औद्योगिक केंद्र के प्रबंधक सदस्य हैं।

    ---

    गाजीपुर महायोजना 2031 के प्रारूप का मानचित्र कलेक्ट्रेट में लगा है। इसमें सभी विवरण है, अगर किसी को आपत्ति है तो वह 24 मई तक करा सकता है। उस आपत्ति को दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए वह मिल भी सकता है।

    - एके ओझा, जेई मास्टर प्लान।