मुख्तार अंसारी के करीबी जेडी कार्यालय वाराणसी के लिपिक परवेज जमाल की 23.89 करोड़ की संपत्ति कुर्क
गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के करीबी रेयाज अंसारी के गैंग डी 131 के सदस्य परवेज जमाल की 23.89 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। जेडी कार्यालय वाराणसी के लिपिक परवेज जमाल के खिलाफ यह कार्रवाई कासिमाबाद पुलिस ने की है। कुर्क की गई संपत्ति में एक आलिशान मकान और तीन स्थानों पर जमीन शामिल है।

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। कासिमाबाद पुलिस ने मुख्तार अंसारी के करीबी नगर पंचायत बहादुरगंज के चेयरमैन रेयाज अंसारी के गैंग डी 131 के सदस्य और शिक्षा विभाग में जेडी कार्यालय वाराणसी के बाबू परवेज जमाल की चार स्थानों पर 23.89 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। इस कार्रवाई में एक आलीशान मकान और तीन स्थानों पर जमीन शामिल है। यह कुर्की जिले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।
पुलिस ने बताया कि परवेज जमाल पर कई गंभीर आरोप हैं, जिनमें मदरसा में पूर्व चेयरमैन निकहत परवीन की फर्जी नियुक्ति का मामला भी शामिल है। इस मामले में परवेज जमाल को आरोपित किया गया है। पुलिस ने गैंग्स्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए यह कुर्की की है।
गैंग डी 131 के सदस्य होने के नाते परवेज जमाल की गतिविधियों पर पुलिस की नजर थी। उनकी संपत्ति की जांच के दौरान यह पता चला कि उन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है। पुलिस ने इस मामले में गहन जांच की और अंततः कुर्की की कार्रवाई की गई।
इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने यह स्पष्ट किया है कि वे ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेंगे जो समाज में अव्यवस्था फैलाते हैं। कासिमाबाद पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई न केवल परवेज जमाल के खिलाफ है, बल्कि यह एक संदेश भी है कि कानून के हाथ लंबे हैं और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।
गौरतलब है कि इस प्रकार की कुर्की की कार्रवाई पहले भी की गई है, लेकिन यह जिले में सबसे बड़ी मानी जा रही है। पुलिस ने यह भी बताया कि इस कार्रवाई के पीछे कई अन्य मामलों की भी जांच चल रही है, जिसमें परवेज जमाल की संलिप्तता की संभावना है।
इस मामले में पुलिस ने लोगों से भी सहयोग मांगा है ताकि अन्य अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके। पुलिस का मानना है कि यदि समाज का हर व्यक्ति अपराध के खिलाफ खड़ा हो जाए, तो अपराधियों को पकड़ना और भी आसान हो जाएगा।
प्रभारी निरीक्षक थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर द्वारा प्रेषित आख्या पर पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर कार्रवाई हुई। जिलाधिकारी गाजीपुर द्वारा पारित कुर्की आदेश अंतर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत द्वारा IS-191 गैंग के पूर्व सरगना मृत मुख्तार अंसारी का सहयोगी रेयाज़ अहमद अंसारी द्वारा संगठित अपराध से अर्जित बेनामी भूमि/अचल सम्पत्ति जिसकी अनुमानित बाजारु कीमत लगभग 24 करोड़ है, जिसे कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।
उल्लेखनीय है कि अभियुक्त रेयाज अहमद अंसारी पुत्र मृत अब्दुल मन्नान निवासी कस्बा बहादुरगंज थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर उपरोक्त द्वारा लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने, अपने तथा गैंग के अन्य सदस्यों के लिए आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आपराधिक कार्य तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों से धन अर्जित कर रहा था। धन से अचल संपत्ति जो कि अभियुक्त रेयाज अहमद अंसारी द्वारा अपने खास सहयोगी फरारशुदा अभियुक्त परवेज जमाल की पत्नी यासमीन जमाल व उसके पिता ऐनुलहक के नाम से क्रय की गयी सम्पत्ति को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के क्रम मे कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।
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