Mukhtar Ansari: मुख्तार अंसारी के खिलाफ चल रहे 18 मुकदमे, मऊ में तीन और आजमगढ़ में गैंगस्टर का एक मुकदमा विचाराधीन
Mukhtar Ansari बांदा जेल में सजा काट रहे माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने की जगह बढ़ती जा रही हैं। मुख्तार अंसारी को बीते 13 महीनों में छह मामलों में सजा मिली है। गैंगस्टर एक्ट में उसे अभी चार मामलों में सजा मिल चुकी है। मुख्तार अंसारी को जून में अवधेश राय हत्याकांड में वाराणसी की अदालत से उम्रकैद भी मिल चुकी है।

अविनाश सिंह, गाजीपुर। माफिया मुख्तार अंसारी को बीते 13 महीनों में जिस तरह छह मामलों में सजा मिली है, इससे लगता है आने वाले दिनों में उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। गैंगस्टर एक्ट में उसे अभी चार मामलों में सजा मिल चुकी है। मुख्तार अंसारी को जून में अवधेश राय हत्याकांड में वाराणसी की अदालत से उम्रकैद भी मिल चुकी है।
एसपी सिटी ज्ञानेंद्र प्रसाद के अनुसार गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, लखनऊ, बाराबंकी समेत विभिन्न जनपदों की अदालतों में उसके खिलाफ 18 मुकदमे चल रहे हैं। उसके खिलाफ वाराणसी में दो, मऊ में छह, गाजीपुर में दो और आजमगढ़ में दो मुकदमे चल रहे हैं। इनमें मऊ में तीन मुकदमे और आजमगढ़ में एक मामला गैंगस्टर एक्ट का है। गाजीपुर की कोर्ट में मुख्तार के खिलाफ तीन मामले चल रहे हैं।
फर्जी कागजात पर 1990 में शस्त्र लाइसेंस हासिल करने के मामले में जुलाई 2021 में आरोप तय हुआ। तब से गाजीपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 15 जुलाई 2001 में उसरी चट्टी में मुख्तार के काफिले पर हमला हुआ था। इसमें बिहार के सगरांव के मनोज राय की मौत हो गई थी। घटना के 22 वर्ष बाद इस वर्ष जनवरी में मनोज के पिता शैलेंद्र राय ने मुख्तार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया।
व्यापारी नेता अबु फकर ने भी दो महीने पहले 11 वर्ष पूर्व जमीन कब्जा कर लेने का आरोप लगाते हुए मुख्तार, उसकी पत्नी अफ्शा, बेटे अब्बास और दोनों सालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। मऊ में मुख्तार के खिलाफ छह मामले चल रहे हैं जिनमें तीन गैंगस्टर एक्ट के हैं। 2010 के मन्ना सिंह हत्याकांड के चश्मदीद गवाह रामसिंह मौर्या व उनके सरकारी गनर कांस्टेबल सतीश कुमार की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर देने का मुकदमा चल रहा है।
मामले में गैंगस्टर के तहत भी मामला विचाराधीन है। विधायक निधि दुरुपयोग मामले में अप्रैल, 2021 में दर्ज मुकदमे गैंगस्टर के तहत भी मामला चल रहा है। मुख्तार ने विधायक रहते आधा दर्जन लोगों को अपने लेटर पैड पर शस्त्र लाइसेंस की संस्तुति की थी। जांच में सभी के पते फर्जी पाए गए। जनवरी, 2020 में मामला दर्ज किया गया था। इसमें भी मूल मुकदमे के साथ गैंगस्टर एक्ट के तहत जिले के एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
वाराणसी में उसके खिलाफ कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर रूंगटा को धमकाने और डीएम व पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर से संस्तुति प्राप्त कर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने के दो मामले चल रहे हैं। आजमगढ़ के तरवा क्षेत्र के एरा कला गांव में छह फरवरी, 2014 को सड़क निर्माण में लगे मजदूरों पर फायरिंग हुई थी। इसमें बिहार के गया के मजदूर इकबाल की मौत हुई थी। मूल मुकदमे के अलावा अक्टूबर, 2020 में मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मामला भी दर्ज किया गया था और सुनवाई चल रही है।
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