एक मुश्त ब्याज माफी योजना का 15 हजार किसानों को लाभ
जागरण संवाददाता गाजीपुर जनपद में जिला सहकारी बैंक में एक अप्रैल 1996 से 31 मार्च 2017 तक क े 15 हजार 892 किसानों को एक मुश्त ब्याज माफी योजना का लाभ 30 जून तक दिया जाएगा।
जागरण संवाददाता, गाजीपुर : जनपद में जिला सहकारी बैंक में एक अप्रैल 1996 से 31 मार्च 2017 तक के 15 हजार 892 किसानों को एक मुश्त ब्याज माफी योजना का लाभ 30 जून तक दिया जाएगा। सहकारिता विभाग और जिला सहकारी बैंक ने ऋण लेने वाले किसानों का ब्याज, अर्थदंड और संग्रह शुल्क को माफ करने का निर्णय लिया है।
वर्ष 1997 से पहले के फसली ऋण में किसान द्वारा लिए गए ऋण में बचे मूलधन को जमाकर एकमुश्त समझौता योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें सारा ब्याज, दंड ब्याज, संग्रह शुल्क ही माफ होगा। वहीं वर्ष 1997 से 31 मार्च 2012 के बीच दिए गए फसली ऋण में किसानों को दिए गए मूलधन के बराबर ब्याज की वसूली करके योजना का लाभ दिया जाएगा। इसका मतलब मूलधन के बराबर ब्याज घटाने के बाद बाकी ब्याज, दंड ब्याज, संग्रह शुल्क ही माफ होगा। एक अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 के बीच बांटे गए फसली ऋण जो तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया है, उसमें बकाएदार पर लगे ब्याज का 50 फीसद माफ कर योजना में शामिल किया जाएगा। इसमें ब्याज का 50 फीसद, दंड ब्याज, संग्रह शुल्क माफ किया जाएगा। यह योजना तीन लाख तक की सहकारी समितियों के संबंध में है। वहीं 20 लाख रुपये तक के व्यक्तिगत और 10 करोड़ रुपये तक के संस्थागत कर्जदारों के लिए भी यह योजना है। इसमें ऐसे ऋणों में जिनमें वास्तविक मूलधन से अधिक ब्याज लगाया जा चुका है, उसमें मूलधन और उतना ही ब्याज जमा कर योजना का लाभ दिया जाएगा।
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इस योजना का लाभ किसानों को 30 जून तक दिया जाएगा। जो किसान लाभ लेना चाहते हैं वह अपने ऋण बैंक की शाखा में संपर्क कर एक मुश्त ब्याज माफी का लाभ लें।
-राकेश कुमार, जिला सहकारी बैंक।