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    गाजीपुर में तीन दुकानों में कार्य करते मिले 11 बाल श्रमिक, दुकानदारों को नोटिस जारी

    Updated: Fri, 05 Dec 2025 08:52 PM (IST)

    गाजीपुर में श्रम विभाग ने तीन दुकानों पर छापेमारी करके 11 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। विभाग ने इन बच्चों को काम करते हुए पाया था। दुकानदारों को नोटिस ...और पढ़ें

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    तीन दुकानों में कार्य करते मिले 11 बाल श्रमिक।

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। सहायक श्रम आयुक्त अभिषेक सिंह के चेकिंग अभियान में पहाड़ खां पोखरा, महुआबाग और आमघाट में संचालित दुकानों पर 11 बाल श्रमिक कार्य करते मिले। जांच के दौरान तीन दुकानदारों को बालश्रम कराने के लिए नोटिस जारी किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी अविनाश कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने पांच प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया।

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    जांच के दौरान सहायक श्रम आयुक्त ने दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी कि किसी भी दशा में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य न कराया जाए। बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजना अनिवार्य है। यदि कहीं बाल श्रमिक पाए जाते हैं तो बाल एवं किशोर श्रम के नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

    जिसमें 50 हजार रुपये तक का जुर्माना या दो वर्ष तक का कारावास अथवा दोनों का प्रावधान है। उन्होंने सभी पंडाल संचालक, मैरिज हाल मालिक, केटरिंग एवं इवेंट मैनेजमेंट संचालकों से अपील की कि वे अपने कार्यक्रमों में किसी भी प्रकार के बाल श्रमिक का उपयोग न करें और बाल श्रम उन्मूलन में प्रशासन का सहयोग करें।

    सहायक श्रम आयुक्त ने कहा कि यदि कोई नागरिक बाल श्रम करते हुए पाए, तो इसकी सूचना तुरंत निकटतम पुलिस थाना, खंड शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, तहसीलदार, उप जिला मजिस्ट्रेट या श्रम विभाग कार्यालय में दें। इसके अलावा सूचना देने के लिए कार्यालय के फोन नंबर 0548-3560669 पर कॉल कर सकता है।