दो रेस्टोरेंट पर लगाया 50-50 हजार रुपये का जुर्माना
जासं गाजियाबाद नियमों के तहत कूड़ा निस्तारण के लिए उचित इंतजाम न करने पर नगर आयुक्त के

जासं, गाजियाबाद: नियमों के तहत कूड़ा निस्तारण के लिए उचित इंतजाम न करने पर नगर आयुक्त के आदेश पर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा शनिवार को आरडीसी में दो रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई कर उन पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोनों रेस्टोरेंट संचालकों से जुर्माना भी वसूला गया है।
नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश कुमार ने बताया कि नियम के तहत प्रतिष्ठानों, संस्थानों को कूड़ा निस्तारण के लिए खुद ही व्यवस्था करनी है। ऐसा न करने वाले प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। जिसके तहत शनिवार को कार्रवाई की गई है। शहर में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सभी दुकानदारों, रेस्टोरेंट संचालकों, सोसायटी के आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों से अपील की गई है कि वे कूड़ा निस्तारण करने में लापरवाही न करें। रेहड़ी-पटरी वालों को भी डस्टबिन रखने के लिए कहा गया है, जिसका असर दिखा है। रेहड़ी-पटरी वालों ने कार्रवाई के डर से डस्टबिन रखना शुरू कर दिया है। कार्रवाई के दौरान नगर निगम कविनगर जोन के जोनल प्रभारी हरिकृष्ण प्रसाद गुप्ता और सफाई निरीक्षक नरेंद्र कुमार उपस्थित रहे।

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