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    कफ सीरप तस्करी के आरोपित पप्पन यादव ने कोर्ट में किया सरेंडर, SIT कर रही है बांग्लादेश तक फैले नेटवर्क की जांच

    Updated: Wed, 24 Dec 2025 06:49 AM (IST)

    कफ सीरप तस्करी मामले में आरोपित पप्पन यादव ने गाजियाबाद कोर्ट में सरेंडर किया। एसआईटी इस नेटवर्क की जांच कर रही है, जिसमें बांग्लादेश तक तस्करी के तार ...और पढ़ें

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    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। बांग्लादेश तक फैली कफ सीरप तस्करी के नेटवर्क का पर्दाफाश होने के बाद एसआइटी आरोपितों की तलाश में जुटी है लेकिन तस्करी में शामिल एक आरोपित पप्पन यादव को मंगलवार को एसआइटी को चकमा देकर एडीजे कोर्ट संख्या तीन में सरेंडर कर दिया। न्यायालय ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं कई अन्य अन्य आरोपित पूर्व में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से गिरफ्तारी पर स्टे ले चुके हैं।

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    एडीजीसी राजेश चंद शर्मा ने बताया कि तीन नवंबर को पुलिस ने मेरठ रोड स्थित मछली गोदाम पर छापा मारकर चार ट्रकों में भरी भारी मात्रा में कफ सीरप बरामद की थी। बरामद माल की कीमत करीब साढे तीन करोड़ रुपये आंकी गई थी।

    पुलिस ने मकनपुर निवासी सौरव त्यागी, कैला भट्ठा निवासी शादाब, कनावनी निवासी शिवाकांत उर्फ शिव, भट्ठा नंबर पांच निवासी संतोष भड़ाना, मेरठ के दौराला निवासी अंबुज कुमार, सुल्तानपुर के गांव शेषपुर निवासी धर्मेंद्र कुमार, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ निवासी दीपू यादव और सुशील यादव को गिरफ्तार किया था। जबकि पुलिस ने नंदग्राम थाने में चार नवंबर को सौरव त्यागी और उसे माल देने वाले वान्या एंटरप्राइजेज के मालिक विशाल उपाध्याय समेत धर्मेंद्र कुमार सिंह, दीपू यादव, सुशील यादव, अंबुज कुमार, शिवाकांत उर्फ शिव, शादाब, संतोष भड़ाना, पप्पन यादव, मेरठ के किठौर थानाक्षेत्र के गांव राधना निवासी आसिफ, सरधना के गांव नानू निवासी वसीम उर्फ नानू, अभिषेक शर्मा, वाराणसी निवासी शुभम जायसवाल, सुमित राणा, कमल मौर्य और सोनू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

    जांच की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तीन सदस्यीय एसआइटी का गठन किया था। तीन आरोपित विदेश में हैं। मेरठ निवासी आसिफ दुबई में था जबकि वसीम दुबई भाग चुका है। वहीं वाराणसी निवासी शुभम जायसवाल के कनाडा भागने की सूचना तेजी फैली थी हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की थी।

    पूर्व में मेरठ निवासी आसिफ और अभिषेक शर्मा ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करने की मांग की थी। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस को अगली तारीख या जब तक चार्जशीट दाखिल न हो जाए तब तक गिरफ्तारी न करने का आदेश दिया था। राजेंद्र नगर निवासी पप्पन यादव ने मंगलवार को एडीजे कोर्ट संख्या तीन में सरेंडर कर दिया। न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपित को जेल भेज दिया।