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    विधवा पेंशन योजना पर आया ताजा अपडेट, हर महीने 500 रुपये देने के लिए महिलाओं का सत्यापन शुरू; पढ़ें पूरी प्रक्रिया

    Updated: Tue, 14 May 2024 01:29 PM (IST)

    UP Widow Pension Scheme विधवा पेंशन योजना के तहत जिले की 34 हजार से अधिक महिलाएं लाभांवित हो रही हैं। विधवा महिलाओं की आर्थिक सहायता के लिए विधवा पेंशन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवाओं को प्रतिमाह 500 रुपये मिलता है। इसके लिए 18 वर्ष से अधिक आयु की 34891विधवा महिलाएं योजना का लाभ ले रही हैं।

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    विधवा पेंशन की लाभांवित महिलाओं का सत्यापन शुरू

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। विधवा पेंशन योजना के तहत जिले की 34 हजार से अधिक महिलाएं लाभांवित हो रही हैं। योजना के तहत विधवा महिलाओ को 500 रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाती है। मई माह से प्रोबेशन विभाग ने पेंशन पा रहीं महिलाओं के सत्यापन के लिए सत्यापन कार्य आरंभ किया है, जो मई माह के अंत तक पूरा किया जाएगा।

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    विधवा महिलाओं की आर्थिक सहायता के लिए विधवा पेंशन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवाओं को प्रतिमाह 500 रुपये मिलता है। इसके लिए 18 वर्ष से अधिक आयु की 34,891 विधवा महिलाएं योजना का लाभ ले रही हैं।

    31 मई तक पूरा होना है सत्यापन का काम 

    योजना का लाभ ले रहीं सभी महिलाओं का ग्रामीण स्तर पर विकास खंड़ कार्यालय (ब्लाक) और शहरी क्षेत्र की विधवा महिलाओं का सत्यापन कार्य तहसील स्तर से आरंभ किया गया है, जो 31 मई तक पूरा किया जाएगा। सत्यापन का उद्देश्य लाभांवित महिला द्वारा दूसरा विवाह करने, स्थान परिवर्तित करने और मृतक होने पर पेंशन को बंद किया जाएगा।

    योजना के लिए जरूरी शर्तें

    • आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी हो
    • परिवार की आय दो लाख रुपये से कम हो
    • बीपीएल कार्ड धारक हो
    • अन्य किसी पेंशन का लाभ ना ले रही हो

    आवेदन के लिए आवश्यक कागजात

    • आवेदक का आधार कार्ड
    • पैन कार्ड
    • राशन कार्ड
    • आय प्रमाण पत्र
    • निवास प्रमाण पत्र
    • जन्म प्रमाण पत्र
    • पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
    • बैंक खाता कापी की फोटो प्रति
    •  पोर्टल https://sspy-up.gov.in/HindiPages/widow_h.aspx पर करें आवेदन

    विधवा महिला पेंशन योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं का सत्यापन कार्य आरंभ हो गया है, जिसे मई माह के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। सत्यापन के दौरान मृत, दूसरा विवाह करने वाली और दूसरी जगह स्थानांतरित महिलाओं की पेंशन बंद की जाएगी।

    - मनोज पुष्कर, जिला प्राेबेशन अधिकारी