Ghaziabad Traffic Rule: अब कांस्टेबल नहीं काटेंगे चालान, ट्रैफिक पुलिस ने बदले कई नियम
गाजियाबाद में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर केवल ट्रैफिक इंस्पेक्टर ही चालान काटेंगे कांस्टेबल नहीं। ट्रैफिक पुलिस चौराहों और मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगी। होटलों और बैंक्वेट हॉलों में होने वाले आयोजनों की पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ ने यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए यातायात पुलिस को कई आदेश दिए हैं। अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कांस्टेबल चालान नहीं काटेंगे। चालान सिर्फ ट्रैफिक इंस्पेक्टर या कांस्टेबल ही काट सकेंगे।
कांस्टेबल करेंगे ये काम
कांस्टेबलों को ड्यूटी के दौरान यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखना होगा। चौराहों या मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगी।
पुलिस कमिश्नर ने रविवार रात पुलिस लाइन में ट्रैफिक कर्मियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। कमिश्नर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब ट्रैफिक कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल चालान की कार्रवाई नहीं करेंगे।
हर महीने कटती है औसतन डेढ़ लाख चालान
ट्रैफिक पुलिस हर महीने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर औसतन डेढ़ लाख चालान काटती है। बैठक में पुलिस कमिश्नर ने निर्देश दिए कि सरकारी सड़कों व सार्वजनिक स्थानों पर दुकान, ठेले, ई-रिक्शा लगाकर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
ट्रैफिक पुलिस द्वारा यह कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 के तहत की जाएगी और चालान रिपोर्ट भरकर व फोटो खींचकर कानूनी कार्रवाई के लिए सहायक पुलिस आयुक्त, न्यायालय को भेजी जाएगी।
बैठक में पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सभी ट्रैफिक इंस्पेक्टर अपने-अपने क्षेत्र में ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर के माध्यम से चालान रिपोर्ट के साथ व अतिक्रमण की गई सड़क व स्थान की फोटो खींचकर संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त, न्यायालय को रिपोर्ट भेजेंगे।
होटल और बैंक्वट हाल में आयोजन की पूर्व सूचना जरूरी
बैठक के दौरान पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सभी होटलों, बैंक्वेट हॉल और फार्म हाउस में होने वाले बड़े समारोहों की पूर्व सूचना ट्रैफिक पुलिस को देना जरूरी होगा। ताकि ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था कर सके।
कार्यक्रम स्थल के संचालकों को इस बारे में एडीसीपी ट्रैफिक को मेल पर सूचना देनी होगी। जल्द ही कार्यक्रम स्थल प्रबंधन के साथ बैठक कर उन्हें इस बारे में जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम के लिए traffic.gz@up.gov.in लिंक पर सूचित करें।
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