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Ghaziabad: दो अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देने पर छह अभियुक्तों को तीन साल की सजा, एक वर्तमान में ADM के पद पर तैनात

गाजियाबाद में सीबीआई कोर्ट ने आईबीपीएस क्लर्क की भर्ती परीक्षा में दो परीक्षार्थियों के स्थान पर परीक्षा देने वाले दो अभियुक्तों सहित छह को तीन साल की सजा सुनाई है। हालांकि कोर्ट ने सभी को सजा के खिलाफ अपील करने के लिए एक महीने की बेल दे दी है। आरोपितों में एक नवीन तंवर भी शामिल है जो हिमाचल प्रदेश चंबा में एडीएम के पद पर कार्यरत हैं।

By Jagran News Edited By: Sonu Suman Published: Thu, 14 Mar 2024 06:13 PM (IST)Updated: Thu, 14 Mar 2024 06:13 PM (IST)
गाजियाबाद में दो अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देने पर छह अभियुक्तों को तीन साल की सजा।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नौ साल पहले आयोजित आईबीपीएस क्लर्क की भर्ती परीक्षा में दो परीक्षार्थियों के स्थान पर परीक्षा देने वाले दो अभियुक्तों सहित छह को सीबीआई कोर्ट ने तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरोपितों में एक नवीन तंवर हिमाचल प्रदेश चंबा में एडीएम के पद पर कार्यरत है। वह सजा सुनाये जाने के वक्त कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।

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13 दिसंबर 2014 को गोविंदपुरम स्थित आइडियल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी में आईबीपीएस क्लर्क भर्ती परीक्षा थी। सीबीआई को सूचना मिली कि परीक्षार्थी के स्थान पर दूसरे युवक परीक्षार्थी बनकर परीक्षा दे रहे हैं। सूचना पर सीबीआई की टीम ने मौके पर जाकर अमित सिंह और अजय पाल के स्थान पर परीक्षा दे रहे नवीन तंवर और सावन को पकड़ा। सुग्रीव गुर्जर और हनुमत गुर्जर ने दोनों परीक्षार्थियों को साल्वर मुहैया कराने में बिचौलिए की भूमिका निभाई थी। इस मामले की अंतिम सुनवाई बृहस्पतिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट सीबीआइ शिवम वर्मा की कोर्ट में हुई। 

सजा के खिलाफ अपील के लिए मिली एक महीने की बेल

कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर सभी अभियुक्तों को दोषी मानते हुए तीन-तीन साल साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने गुरुवार को सावन, अमित सिंह, अजय पाल के साथ हनुमत गुर्जर और सुग्रीव गुर्जर को सजा के खिलाफ अपील के लिए एक महीने की बेल दी है। 

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