राकेश टिकैत और बागपत के BJP विधायक समेत 24 नेताओं की बढ़ीं मुश्लिकें, चलेगा मुकदमा; क्या है मामला?
भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत और बागपत के भाजपा विधायक योगेश धामा समेत 24 नेताओं पर मुकदमा चलेगा। मुरादनगर में गंगनहर स्थित रेगुलेटर से ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। बागपत विधायक योगेश धामा, भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत और तीन पूर्व विधायकों समेत 25 लोगों पर विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं।
कोर्ट ने साफ किया है कि अब इस मामले में बकायदा मुकदमा चलेगा। मामला मुरादनगर में गंगनहर स्थित रेगुलेटर से दिल्ली का पानी वर्ष 2014 में रोकने से जुड़ा है।
तत्कालीन रालोद प्रमुख अजित सिंह के दिल्ली आवास को खाली कराने के विरोध में नेताओं ने हंगामा किया था। मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।
मुरादनगर में की थी दिल्ली का पानी सप्लाई रोकने की कोशिश
मुरादनगर में 18 सितंबर 2014 को प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली की जल आपूर्ति रोकने की कोशिश की थी। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस और रबर बुलेट का इस्तेमाल किया था।
घटना के बाद पुलिस ने 36 नामजद और लगभग पांच हजार अज्ञात लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला, आगजनी, बलवा, सरकारी कार्य में बाधा, बंधक बनाने और संपत्ति नुकसान जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
विवेचना के बाद 36 नेताओं के खिलाफ विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इनमें राकेश टिकैत, बागपत से भाजपा विधायक योगेश धामा, पूर्व मंत्री दलवीर सिंह, पूर्व विधायक सुदेश शर्मा, वीरपाल राठी और भगवती प्रसाद, अमरजीत सिंह, अजय प्रमुख समेत 25 आरोपित हैं।
30 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
शुक्रवार को सभी आरोपित कोर्ट पहुंचे। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अजयवीर सिंह ने दलील दी कि नेताओं पर लगाए गए आरोप झूठे हैं और पुलिस कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सकी है।
दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश निशांत मान ने सभी आरोपितों पर आरोप तय करते हुए कहा कि मामले में ट्रायल चलेगा और मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।

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