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    Ghaziabad News: बेटी से दुष्कर्म के आरोपित से जेल में 29 बार मिली मां, कोर्ट ने किया बरी

    Updated: Sat, 12 Apr 2025 01:57 AM (IST)

    जेल में बंद बेटी से दुष्कर्म के आरोपित से महिला ने 29 बार मुलाकात की। बचाव पक्ष के इस आरोप पर कोर्ट ने रिकार्ड मंगाया। जेल से भेजी गई आख्या से बचाव पक्ष की बात की पुष्टि हुई। कोर्ट ने अभियोजन को आरोप सिद्ध करने में विफल पाते हुए आरोपित को दोषमुक्त करार दिया है। ट्रायल के दौरान आरोपित ने कहा कि पीड़िता की मां से उसकी दोस्ती थी।

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    जेल में बंद बेटी से दुष्कर्म के आरोपित से महिला ने 29 बार मुलाकात की (सांकेतिक तस्वीर)

     जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जेल में बंद बेटी से दुष्कर्म के आरोपित से महिला ने 29 बार मुलाकात की। बचाव पक्ष के इस आरोप पर कोर्ट ने रिकार्ड मंगाया। जेल से भेजी गई आख्या से बचाव पक्ष की बात की पुष्टि हुई। कोर्ट ने अभियोजन को आरोप सिद्ध करने में विफल पाते हुए आरोपित को दोषमुक्त करार दिया है।

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    मामला गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद का

    मामला गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद का है। 2023 में 13 वर्षीय नाबालिग की बहन ने दर्ज कराए मुकदमे में बताया कि कई वर्षों से सिराज अंसारी का उनके घर आना-जाना है। पिछले ढाई साल से सिराज उसकी बहन से दुष्कर्म कर रहा है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

    कोर्ट ने आरोपित पर चार्जशीट के आधार पर चार्जफ्रेम किए

    फरवरी 2024 में कोर्ट ने आरोपित पर चार्जशीट के आधार पर चार्जफ्रेम किए। ट्रायल के दौरान आरोपित ने कहा कि पीड़िता की मां से उसकी दोस्ती थी। उसके पति को पता चल गया था। इसलिए झूठा केस दर्ज कराया गया है। आरोपित ने यह भी कहा कि पीड़िता की मां ने उससे कहा था कि यदि वह बेटी से मुकदमा न कराती तो उसका पति तलाक दे देता।

    पीड़िता की मां आरोपित से 29 बार मिलने आई

    आरोपित ने यह भी बताया कि महिला ने उससे कहा था कि वह बेकसूर है। जल्द ही जेल से छूट जाएगा। कोर्ट ने जेल से इस संबंध में आख्या मांगी थी। इससे पता चला कि पीड़िता की मां ने उससे जेल में 29 बार मुलाकात की थी।

    पॉक्सो कोर्ट की अदालत ने दोषमुक्त करार

    पीड़िता और उसके स्वजन के बयानों व अभियोजन साक्ष्यों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश भारत सिंह यादव ने शुक्रवार को आरोपित को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया।