गाजियाबाद में सरकारी जमीन पर चल रही थी मोदी टेली फाइबर फैक्ट्री, अब 111 करोड़ का आया नोटिस
नगरपालिका मोदीनगर ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में मोदी टेली फाइबर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 111 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी को 15 दिनों के भीतर यह राशि जमा करने का नोटिस दिया गया है। ऐसा न करने पर रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। जुर्माने की गणना अलग-अलग खसरा नंबरों के आधार पर की गई है।
जागरण संवाददाता, मोदीनगर। नगरपालिका मोदीनगर की तरफ से सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई की गई है। मोदी टेली फाइबर पर नगरपालिका ने 111 करोड़ का जुर्माना लगाया है। इसको लेकर नोटिस जारी कर दिया गया है।
15 दिन के भीतर रकम जमा नहीं करने पर रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करने की चेतावनी दी गई है। इस जमीन के अंदर पांच खसरे हैं। जिसमें अलग-अलग क्षेत्रफल हैं। यह संपत्ति मोदीनगर में सी-लाइन के निकट हैं।
मोदी टेलर फाइबर में धागा बनाया जाता था। जिसमें मोदीनगर से बड़ी संख्या में लोग काम करते थे। करीब 30 साल पहले यह फैक्ट्री बंद हो गई। फैक्ट्री के आसपास ही लोगों के मकान बने हैं।
ऐसे की गई जुर्माने की रकम की गणना
नगरपालिका का आरोप है कि फैक्ट्री के लिए सरकारी जमीन का इस्तेमाल किया गया। खसरा संख्या 632 में 2910 वर्गमीटर, 633 में 1140 वर्गमीटर, 640 में 6830 वर्गमीटर, 641 में 1390 वर्गमीटर व 572 मि. में 21730 वर्गमीटर जगह पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया।
जुर्माने की रकम की गणना खसरा 572 मि. में 1984 से अक्टूबर 2021 तक व अन्य खसरा संख्या में रकम जून 2003 से अक्टूबर 2021 तक है। 204 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से जुर्माना तय किया गया है।
नगरपालिका के कर्मचारियों ने नोटिस को फैक्ट्री गेट पर चस्पा कर दिया है। साथ ही यह संपत्ति मोदीनगर नगरपालिका के अधीन का बोर्ड भी लगाया गया है। इससे पहले भी दो बार नगरपालिका की तरफ से 44,875 व 23,700 रुपये जुर्माना लगाया जा चुका है।
फैक्ट्री बंद होने पर अंदर शुरू हुआ निर्माण
अधिकारियों के मुताबिक, फैक्ट्री बंद हुए करीब 30 साल हो गए। लेकिन अब पिछले कुछ साल से फैक्ट्री के अंदर निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है। यहां चारदीवारी तैयार की जाने लगी। टीम मौके पर पहुंची और काम को रूकवाया। लेकिन कुछ दिन बाद फिर से निर्माण कार्य शुरू हो गया। जमीन की पैमाइश भी कराई गई थी।
मोदी टेली फाइबर लिमिटेड मोदीनगर को 111,70,76,400 रकम जुर्माने का नोटिस भेजा गया है। यदि 15 दिन के भीतर जुर्माना जमा नहीं किया गया तो आरसी(रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी कर दिया जाएगा।
-नरेंद्रमोहन मिश्रा, ईओ, नगरपालिका मोदीनगर।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।