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    Ghaziabad News: कुत्ते के काटने से गाजियाबाद में शख्स की मौत, लोगों में डर का माहौल

    Updated: Tue, 04 Feb 2025 07:44 PM (IST)

    Ghaziabad Dog Bite गाजियाबाद की वीर अब्दुल हमीद कॉलोनी में एक व्यक्ति की कुत्ते के काटने से मौत हो गई। चार दिन पहले ही उन्हें कुत्ते ने काटा था। एमएमज ...और पढ़ें

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    Ghaziabad News: कुत्ते के काटने के चार दिन बाद ही व्यक्ति की मौत। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। पसोंडा की वीर अब्दुल हमीद कॉलोनी के एक व्यक्ति की कुत्ते के काटने के बाद मौत हो गई। चार दिन पहले ही उन्हें कुत्ते ने काटा था। एमएमजी अस्पताल में डाक्टरों ने मरीज को मृत घोषित कर दिया। कुत्ते के काटने से मौत के बाद कॉलोनी के लोगों में गुस्सा है।

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    वीर अब्दुल हमीद कालोनी के 50 वर्षीय बिल्लू परिवार के साथ रहते थे। वह कबाड़ का कारोबार करते थे। वह चार दिन पहले घर से बाहर किसी काम से जा रहे थे। तभी उनके पैर में कुत्ते काट लिया और पैर में पंजा मार दिया।

    कुत्ते के काटने के बाद पीड़ित ने कालाेनी के ही डॉक्टर से इन्फेक्शन का इंजेक्शन लगवा लिया। उन्होंने रैबीज की वैक्सीन नहीं लगवाई थी। स्वजन ने बताया कि मंगलवार सुबह उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें कुत्ते के काटने के लक्षण दिखने लगे। उनकी सांसे उखड़ने लगी।

    जिला एमएमजी अस्पताल की ओपीडी के बाहर लगी मरीजों की भीड़। जागरण

    इसके बाद उन्हें जिला एमएमजी अस्पताल में लाया गया। मरीज को स्ट्रेचर पर लिटाया गया। तभी उनकी सांसें थम गईं। जिसके बाद स्वजन शव को अपने साथ ले गए। स्वजन ने बताया कि कालोनी में काफी संख्या आवारा कुत्ते हैं।

    आए दिन वह लोगों पर हमला करते रहते हैं। एमएमजी अस्ताल की इमरजेंसी में तैनात डाक्टर नितिन ने बताया कि स्वजन ने बताया कि मरीज को कुत्ते ने काटा था। मरीज की पहले ही मौत हो चुकी थी।

    वैक्सीन लगवाने वालों की लग रही लाइन 

    जिला एमएमजी अस्पताल में प्रतिदिन 200 से अधिक कुत्ते काटने के मरीज पहुंच रहे हैं। इससे साफ है कि लाेगों को अधिक संख्या में कुत्ते काट रहे हैं। लोगों का कहना है कि काटने के बाद नगर निगम कुत्ते को ले जाता है और उसका बंध्याकरण कराने के बाद छोड़ जाता है। वह कुत्ता फिर लोगों को काटता है।

    वित्त वर्ष एआरवी लगवाने वालों की संख्या
    2018-19 31,593
    2019-20 30,026
    2020-21 26,763
    2021-22 47,852
    2022-23 19,341

    ये हैं नियम

    • सभी पालतू कुत्तों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।
    • एक फ्लैट मे अधिकतम दो कुत्ते पंजीकरण कराया जा सकते हैं।
    • पीटबुल, रॉट वेलर, डोगों अर्जेंटीनों सहित अन्य आक्रमक कुत्तों को पालने पर रोक।
    •  इन कुत्तों के पंजीकरण और ब्रीडिंग पर भी रोक लगी है।
    • कुत्ते को बाहर ले जाते समय उसे मजल लगानी होगी।
    • पार्क व लिफ्ट में कुत्ते को मजल लगी होनी चाहिए।
    •  एओए को कुत्ता फीडिंग का स्थान तय करना होगा।
    • छह माह से कम उम्र के आक्रामक कुत्ते का निगम में शपथ पत्र देना होगा।

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