Kanwar Yatra 2025: शराब की दुकानों और नॉनवेज शॉप के लिए लागू हुआ नया नियम, भूलकर भी न करें ये गलती
गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने शराब और भांग की दुकानों के लिए नए नियम लागू किए हैं। 11 जुलाई से दुकानों को पर्दे से ढका जाएगा ताकि वे दिखाई न दें। कैंटीन में मांसाहारी भोजन पर भी रोक रहेगी। मेरठ रोड डीएमई पाइपलाइन रोड और एनएच-नौ कांवड़ मार्ग के रूप में चिन्हित किए गए हैं।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर गाजियाबाद जिले में कांवड़ मार्ग पर शराब की दुकानों और भांग की दुकानों के संचालन के लिए नए नियम बनाए गए है।
इनके तहत शराब की दुकानाें के आगे पर्दा लगाया जाएगा, जिससे कि दुकान नजर न आए और कैंटीन के अंदर नॉनवेज नहीं बनाया जाएगा।
जिला आबकारी अधिकारी संजय सिंह ने बताया कि जिले में मेरठ रोड, डीएमई, पाइपलाइन रोड और एनएच-नौ को कांवड़ मार्ग के रूप में चिह्नित किया गया है। इन मार्गों से न केवल गाजियाबाद बल्कि आसपास के जिलों और राज्यों के कांवड़िए कांवड़ लेकर जाते हैं।
जिला प्रशासन ने पहले ही कांवड़ मार्ग पर शराब की दुकानों को बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इन मार्गों पर देशी शराब की 74, शराब और बीयर की 74 कंपोजिट दुकान, 10 मॉडल शॉप और सात भांग की दुकानें हैं। इन दुकानों के आगे 11 जुलाई से पर्दा लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि कांवड़ियों की शराब और भांग की दुकानें नजर न आए।
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