गाजियाबाद में मकान बनाने के लिए GDA से नक्शा पास कराना होगा सस्ता, लाखों लोगों को मिलेगी राहत
सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शासन को अतिरिक्त शुल्क खत्म करने के आदेश दिए थे। साथ ही कहा था कि शुल्क लेने के लिए नियमावली बनाने की जरूरत है। बिल्डर एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि बेवजह के शुल्क हटने से बिल्डरों के साथ खरीदारों को भी राहत मिलेगी। 10 हजार रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक राहत मिलेगी।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर है। जीडीए से नक्शा पास कराने पर अब लोगों की जेब पहले के मुकाबले कम ढीली होगी। 10 हजार रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक राहत मिलेगी।
शासन स्तर पर तैयार की जा रही नियमावली
जितना छोटा भूखंड होगा, राहत उतनी कम मिलेगी और जितना बड़ा होगा, राहत उतनी ही ज्यादा मिलेगी। दरअसल, नक्शा स्वीकृति शुल्क में कुछ शुल्क जो अभी तक बिना वजह लिए जा रहे थे उन्हें पूरी तरह हटाने की तैयारी चल रही है। मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण के संबंध में आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शासन स्तर पर नियमावली तैयार की जा रही है।
जब तक नियमावली नहीं बनती है तब तक जीडीए ने ऐसे सभी शुल्क को नक्शा स्वीकृति शुल्क से हटा दिया है। जीडीए अपर सचिव सीपी त्रिपाठी ने बताया कि शासन से मार्गदर्शन मांगा गया है। नियमावली तय होने के बाद उसके अनुसार नक्शा स्वीकृति शुल्क वसूला जाएगा।
अभी जीडीए में नक्शा स्वीकृति के समय विकास शुल्क के साथ कई अन्य तरह के शुल्क लेता था जिसे लेकर अभी तक कोई नियमावली नहीं बनी थी। सिर्फ शासनादेश जारी था। ऐसे ही प्रकरण में मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण के खिलाफ कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई।
बिल्डरों के साथ खरीदारों को भी मिलेगी राहत
सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शासन को अतिरिक्त शुल्क खत्म करने के आदेश दिए थे। साथ ही कहा था कि शुल्क लेने के लिए नियमावली बनाने की जरूरत है। बिल्डर एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि बेवजह के शुल्क हटने से बिल्डरों के साथ खरीदारों को भी राहत मिलेगी।
उन्हें पहले के मुकाबले सस्ता फ्लैट मिल सकेगा। मालूम हो कि नक्शा पास करते वक्त जीडीए साइट निरीक्षण शुल्क, लेबर शुल्क, सुपरविजन शुल्क, इम्पैक्ट शुल्क, सब डिवीजन शुल्क आदि लगाता है जिसकी वजह से नक्शा पास कराने में काफी पैसा जमा करना पड़ता है। सब डिवीजन शुल्क भूखंड की कीमत का एक प्रतिशत, इम्पैक्ट शुल्क क्षेत्र में लागू डीएम सर्किल रेट, सुपरविजन शुल्क 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर लिया जाता है। इसके अलावा कई क्षेत्र में मेट्रो व एलिवेटेड रोड भी लिया जाता है।
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