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    Ghaziabad: 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में आरोप पत्र दाखिल, CCTV फुटेज है अहम सबूत

    By Jagran NewsEdited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 29 Mar 2023 09:14 AM (IST)

    टीला मोड़ थानाक्षेत्र में 12 मार्च की दोपहर झाड़ियों में चार साल की बच्ची का शव मिला था। पुलिस जांच में पता चला कि बच्ची की टीला मोड़ थानाक्षेत्र के ह ...और पढ़ें

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    Ghaziabad: 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में आरोप पत्र दाखिल

    गाजियाबाद [प्रभात पांडेय]। टीला मोड़ थाना क्षेत्र की एक कालोनी में चार साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या के आरोपित पालनहार और उसके दोस्त के खिलाफ पुलिस ने मंगलवार को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। पुलिस साक्ष्यों के आधार पर आरोपित को सख्त सजा दिलाने की कोशिश करेगी।

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    सीसीटीवी फुटेज है महत्वपूर्ण

    मामले की विवेचना सहायक पुलिस आयुक्त साहिबाबाद भास्कर वर्मा ने की है। आरोप पत्र में 25 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। इसमें आरोपित की पत्नी, बच्चे, मृतक बच्ची की बुआ, झुग्गी के रहने वाले कुछ लोग शामिल हैं। पांच वैज्ञानिक साक्ष्य हैं। तीन डाक्टरों के पैनल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगाई गई है।

    पुलिस सूत्रों की मानें में पहली फुटेज आरोपित के घर के पास की है। जिसमें घर से निकलते हुए दो ही बच्चे कैद हुए थे। जबकि बच्चों और आरोपित ने बच्ची के साथ घर से निकलने की बात कही थी। इसी से पुलिस को उसपर शक गहराया था। यह मामले का अहम साक्ष्य है। 76 पन्नों का आरोप पत्र है। वहीं, पुलिस ने मामले में डीएनए परीक्षण भी कराया था। उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। प्रयोगशाला को दो बार इसलिए रिमाइंडर भी भेजा गया है।

    यह है मामला

    टीला मोड़ थानाक्षेत्र में 12 मार्च की दोपहर झाड़ियों में चार साल की बच्ची का शव मिला था। पुलिस जांच में पता चला कि बच्ची की टीला मोड़ थानाक्षेत्र के ही रहने वाले पालनहार ने ही दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद शव को दोस्त की मदद से स्कूटी पर लाकर झाड़ियों में छिपा दिया था।27 जनवरी को बच्ची के पिता की मौत के बाद पालन पोषण के लिए अपने साथ ले आया था। डेढ माह में उसने बच्ची से कई बार दुष्कर्म किया था।

    इन धाराओं में दर्ज है मुकदमा

    पुलिस ने मुख्य आरोपित पर हत्या, दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट, एससी-एसटी एक्ट और सबूत मिटने की कोशिश, पुलिस को गुमराह करने की धाराओं और मुख्य आरोपित का साथ देने वाले उसके दोस्त पर शव को ठिकाने लगाने में मदद करना,सबूत मिटाने की कोशिश करना, पुलिस को गुमराह करने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है।

    साहिबाबाद के सहायक पुलिस आयुक्त भास्कर वर्मा ने बताया कि चार्जशीट मंगलवार को कोर्ट में दाखिल कर दी गई। जिससे आरोपितों को जल्द से जल्द अधिक सजा दिलाई जा सके।