यूपी की महिलाओं को CM Yogi ने दे दी बड़ी खुशखबरी, अब संपत्ति खरीद में मिलेगी बंपर छूट; ये होंगी शर्तें
उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए खुशखबरी! अब एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में एक लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। पहले यह छूट दस हजार रुपये तक ही सीमित थी। राज्यमंत्री रविन्द्र जायसवाल ने निबंधन कार्यालयों को बेहतर बनाने और नए सर्किल रेट लागू करने के भी निर्देश दिए हैं।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में अब महिलाओं को एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर स्टांप शुल्क में एक प्रतिशत (अधिकतम एक लाख रुपये) तक की छूट मिलेगी। इस संबंध में मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया गया है।
यह बातें उत्तर प्रदेश सरकार में स्टांप तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविन्द्र जायसवाल ने मंगलवार को सिद्धार्थ विहार स्थित जल निगम के गेस्ट हाउस में अधिकारियों से बैठक के दौरान कही।
उन्होंने कहा कि अब तक महिलाओं को अधिकतम दस लाख रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर दस हजार रुपये तक छूट देने का नियम था। अब नए नियम के तहत एक लाख रुपये तक की छूट मिलने से महिलाओं को संपत्ति खरीदने में राहत मिलेगी।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि यदि निबंधन विभाग के कार्यालय किराए की बिल्डिंग में संचालित हो रहे हैं तो नया कार्यालय बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर भेजा जाए, कार्यालय बनाने के लिए प्रस्ताव मिलने पर जल्द ही बजट जारी किया जाएगा।
इसके अलावा यदि निबंधन विभाग का कार्यालय जर्जर स्थिति में है तो उसकी मरम्मत के लिए भी प्रस्ताव दिया जाए, इसके लिए भी बजट जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निबंधन विभाग के कार्यालय में आने वाले लोगों के लिए पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए।
वहां पर लोगों के बैठने के लिए बेंच लगी हों, शौचालय साफ हों और वेटिंग एरिया भी होने चाहिए। इसके अलावा जिन जिलों में अब तक सर्किल रेट की नई दर का निर्धारण नहीं किया गया है।
वहां पर जल्द ही नए सर्किल रेट लागू किए जाएं, जिससे कि यदि किसी व्यक्ति की जमीन का अधिग्रहण हो तो उसे नए सर्किल रेट के तहत मुआवजा मिले।

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