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    संजय कुमार की सीबीआई कोर्ट से जमानत खारिज, अवैध खनन से जुड़ा है मामला

    Updated: Wed, 01 Oct 2025 10:36 AM (IST)

    गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट ने अवैध खनन के आरोपी संजय कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। ईडी ने संजय कुमार को ब्यास और यमुना नदी में अवैध खनन के आरोप में गिरफ्तार किया था। ईडी ने इस मामले में आरोपियों की करोड़ों की संपत्ति भी कुर्क की है। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी।

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    खनन के आरोपित संजय कुमार की सीबीआई कोर्ट से जमानत खारिज

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी और सहारनपुर में यमुना नदी में अवैध खनन करने के आरोपित संजय कुमार उर्फ संजय धीमान की जमानत याचिका पर गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई।

    कोर्ट ने आरोपित की जमात को खारिजर कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) हिमाचल प्रदेश के ज्ञान चंद और संजय कुमार सहित सात लोगों को आरोपी बनाया था। ईडी ने संजय कुमार और ज्ञानचंद को 18 नवंबर 2024 को गिरफ्तार किया था। ईडी द्वारा आरोपितों की 4.9 करोड़ रुपये की संपत्ति भी कुर्क की थी।

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    ईडी ने अवैध खनन से संबंधित हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और ऊना जिलों के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज छह एफआइआर के आधार पर जांच शुरू की थी। ऊना और कांगड़ा जिलों में टिपर, पोकलेन, जेसीबी और ट्रैक्टर से अवैध खनन किया जा रहा था। आरोपितों के खिलाफ बेहट पुलिस स्टेशन सहारनपुर में एक नवंबर 2024 को भी एक अन्य एफआइआर भी दर्ज हुई थी।

    सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 और खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (संशोधित) की धाराओं के तहत यह एफआइआर दर्ज हुई थी। ईडी ने हिमाचल प्रदेश के ब्यास नदी और सहारनपुर की यमुना नदी से संबंधित अवैध खनन मामले में अभियोजन शिकायत दायर की थी।

    जांच में मिले साक्ष्य के आधार पर ईडी ने ज्ञान चंद और उसके साथी संजय कुमार उर्फ संजय धीमान को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान ईडी ने हिमाचल और सहारनपुर में खनन माफियाओं के 12 ठिकानों पर दबिश दी थी। इस मामले में संजय कुमार की ओर से जमानत याचिका दायर की गई थी। जमानत के लिए आरोपित ने दलील दी थी कि उसे झूठा फंसाया गया है। जबकि दूसरे आरोपित ज्ञान चंद को जमानत मिल चुकी है।

    लाइसेंस के अधीन वह माइनिंग का काम करता है। उसने विवेचना में पूरा सहयोग किया है। उस पर परिवार की जिम्मेदारी हे। अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि आरोपित रात में भी खनन करते हैं। ज्ञान चंद के बीमार और उम्र को ध्यान में रखकर जमानत दी थी लेकिन संजय कुमार हष्ट-पुष्ट व्यक्ति है। सीबीआई कोर्ट संख्या दो के विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण) अरविंद मिश्र ने आरोपित संजय कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।