यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 06, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
प्रॉपर्टी टैक्स में 20 फीसदी छूट का नगर निगम ने किया था वादा, मांग पूरी नहीं होने पर लोगों में नाराजगी
गाजियाबाद नगर निगम द्वारा संपत्ति कर में 20% छूट के वादे के बावजूद 10% छूट के बिल जारी होने पर ...और पढ़ें

HighLights
- 20% छूट का वादा, बिलों में 10% छूट|
- पार्षदों ने जताई कड़ी नाराजगी|
- जल्द आदेश जारी करने का आश्वासन|
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नगर निगम के अधिकारियों ने पार्षदों को यह आश्वासन देकर उनका धरना समाप्त कराया था कि संपत्ति कर में 20 प्रतिशत छूट का लाभ सितंबर तक मिलेगा, लेकिन नगर निगम द्वारा 20 की जगह 10 प्रतिशत छूट के बिल जारी किए जा रहे हैं।
इस पर पार्षदों ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने जारी हो रहे बिल पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। दरअसल, नगर निगम की बोर्ड बैठक में डीएम सर्किल रेट के आधार पर संपत्ति कर वसूली का प्रस्ताव निरस्त होने के बाद बैठक के मिनट्स न मिलने के नाराज पार्षदगण निगम मुख्यालय में धरने पर बैठे थे।
मिनट्स उपलब्ध कराने के साथ उनकी मांग थी कि करदाताओं को संपत्ति कर जमा करने पर 20 फीसदी छूट के लाभ अवधि जुलाई से बढ़ाकर सितंबर तक की जाए। निगम अधिकारियों ने पार्षदों की मांग मानते हुए लिखित में आश्वासन देकर धरना समाप्त कराया था।
इसके बाद भी अब तक लोगों को 10 प्रतिशत छूट के ही बिल जारी किए जा रहे हैं। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बताया कि करदाताओं को 20 प्रतिशत छूट का लाभ सितंबर तक मिलेगा। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी बाहर गए हैं। इस कारण फाइल पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। एक या दो दिन में आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
