गाजियाबाद दहेज हत्या मामला: पति को 7 साल कैद, पत्नी ने 5 साल पहले कर ली थी सुसाइड
गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 2020 में दहेज की मांग से तंग आकर एक महिला द्वारा आत्महत्या करने के मामले में अदालत ने उसके पति को सात साल की कैद की सजा सुनाई है। मृतका के परिजनों ने दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोप लगाया था। अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर पति को दोषी पाया।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में दहेज की मांग से तंग आकर आत्महत्या करने के मामले में अदालत ने शुक्रवार को पति को सात साल कैद की सजा सुनाई। आरोपी पर सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। बचाव पक्ष ने अदालत से न्यूनतम सजा की अपील की थी।
वादी के अनुसार, उसकी बहन सपना की शादी 15 दिसंबर 2019 को छतरपुर निवासी किशन से हुई थी। सपना अपने पति किशन के साथ इंदिरापुरम के शक्ति खंड में रह रही थी। 10 मई 2020 को ससुराल वालों ने फोन कर उसे बताया कि उसकी बहन सपना ने आत्महत्या कर ली है।
इसके बाद वह परिजनों के साथ मौके पर पहुंचा। उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस को बताया कि 10 मई को उसकी सपना से बात हुई थी। उसकी बहन आत्महत्या नहीं कर सकती। सपना ने बताया था कि उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए परेशान करते थे।
पति किशन, ससुर प्रेमलाल, सास सुमित्रा, देवर संतोष और ननद अनीता शादी में दहेज न देने की बात कहकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। जिससे तंग आकर सपना ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 7 में मामले की सुनवाई हुई। बचाव पक्ष ने आरोपी को निर्धन बताते हुए न्यूनतम सजा की अपील की। साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने सपना के पति किशन को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई।
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