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    गाजियाबाद में वोटर आईडी से बैनामे पर रिश्वत की मांग, वकील को लेकर रजिस्ट्री कार्यालय पहुंची महिला

    Updated: Wed, 17 Sep 2025 08:49 AM (IST)

    मोदीनगर रजिस्ट्री कार्यालय में एक महिला से वोटर आईडी से जमीन का बैनामा करने के लिए 40 हजार रुपये रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। रिश्वत न देने पर कर्मचारी ने बैनामा करने से इनकार कर दिया जबकि महिला ने पहले भी वोटर आईडी से बैनामा कराया था। एसडीएम ने जांच का आश्वासन दिया है।

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    मामले में एसडीएम ने शिकायत मिलने पर जांच कराकर कार्रवाई की बात कही है।

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर। मोदीनगर तहसील में स्थित रजिस्ट्री कार्यालय में वोटर आईडी से जमीन का बैनामा कराने के लिए कर्मचारी द्वारा महिला से 40 हजार रुपये रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। रिश्वत देने से मना करने पर बैनामा नहीं किया। खास बात है कि 11 सितंबर को ही महिला ने दो बैनामे मोदीनगर रजिस्ट्री कार्यालय में वोटर आईडी से ही कराए हैं।

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    ऐसे में नियमों का पाठ पठाकर कर्मचारी महिला से रुपये ऐंठने के चक्कर में है। मामले में महिला ने एसडीएम से शिकायत करने की बात कही है। मोदीनगर तहसील क्षेत्र के गांव रेवड़ी-रेवड़ा की महिला मेवा देवी अपने बेटे रविंद्र व अजब के नाम जमीन का बैनामा कर रही हैं।

    वकील कपिल त्यागी के माध्यम से उन्होंने 11 सितंबर को गांव महौली की जमीन का गिफ्ट डीड के तहत रविंद्र व अजब के नाम बैनामा कर दिया। उस समय केवल वोटर आईडी ही लगाई। अब उन्हें गांव रेवड़ी-रेवड़ी व विहंग गांव की जमीन का बैनामा बेटों के नाम करना था।

    आरोप है कि सोमवार में रजिस्ट्री कार्यालय में तैनात एक कर्मचारी ने रजिस्ट्री से मना कर दिया। कहा बिना आधार कार्ड के बैनामा नहीं होगा। यदि वोट आईडी से बैनामा कराना है तो रिश्वत के 40 हजार देने पड़ेंगे। इसपर महिला निराश लौट गई।

    उन्होंने अपने वकील को सारी बात बताई। इसपर वकील रजिस्ट्री कार्यालय गए तो कर्मचारी ने दस्तावेज पर लिखा कि आईडी प्रूफ नहीं मिलने के कारण बैनामा नहीं किया गया।

    ऐसे में सवाल है कि यदि वोटर आइडी से बैनामा नहीं होता तो 11 सितंबर को बैनामा कैसे कर दिया। मामले में एसडीएम मोदीनगर अजित कुमार सिंह का कहना है कि फिलहाल कोई शिकायत उन्हें नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

    गिफ्ट डीड के तहत बैनामे के लिए सरकारी आदेश है कि दोनों पक्षों के आधार कार्ड अनिवार्य है।11 सितंबर में बैनामा कैसे किया गया, उसी जांच कराई जाएगी। रिश्वत मांगने का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। -भारत कुमार, सब रजिस्ट्रार, रजिस्ट्री कार्यालय मोदीनगर