गाजियाबाद में 6-7 सितंबर को BNSS की धारा 163 लागू, इन गतिविधियों पर रहेगी रोक
गाजियाबाद कमिश्नरेट में पीईटी परीक्षा को शांतिपूर्वक कराने के लिए धारा 163 लागू की गई है। पुलिस आयुक्त आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि परीक्षा के दौरान लाउडस्पीकर की ध्वनि मानकों के अनुरूप रहनी चाहिए। परीक्षा केंद्रों के पास 200 मीटर के दायरे में चार से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकते साथ ही फोटोकॉपी मशीन भी प्रतिबंधित रहेगी।

जागरण संवादाता, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की तरफ से छह व सात सितंबर को कराई जा रही पीईटी परीक्षा को शांतिपूर्वक कराने के लिए कमिश्नरेट में बीएनएसएस की धारा 163 लागू की गई है। जिसके चलते कमिश्ररेट में शाति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने के साथ ही असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाना आवश्यक है।
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि परीक्षा के दौरान लाउडस्पीकर की ध्वनि मानकों के अनुरूप रहनी चाहिए। परीक्षा केंद्राें के आसपास 200 मीटर के दायरे में चार से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे। परीक्षा के दौरान केंद्र के एक किमी की परिधि में फोटोकॉपी मशीन और स्कैनर प्रतिबंधित रहेंगे।
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