Ghaziabad News: खोड़ा में मासूम के साथ किया था दुष्कर्म का प्रयास, मिली 10 साल की जेल
गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के दोषी देशराज को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। बच्ची की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसके अनुसार आरोपी बच्ची के निजी अंगों से छेड़छाड़ कर रहा था। कोर्ट ने इसे जघन्य अपराध माना और जुर्माने के साथ सजा सुनाई जुर्माने की राशि में से 20 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। खोड़ा थाना क्षेत्र में तीन वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले देशराज को कोर्ट ने मंगलवार को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी के अपराध को जघन्य और घृणित अपराध करार दिया।
महिला ने आठ जून 2022 को खोड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। महिला की मुताबिक छह जून दोपहर तीन बजे उनकी बेटी का ट्यूशन जाने का समय हो रहा था। वह अपनी बेटी काे खोजते हुए मकान की दूसरी मंजिल पर पहुंची तो कमरे में उनकी बेटी नग्न अवस्था में थी।
बेटी के साथ इस कमरे में रहने वाला देशराज बेटी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहा था। वह बच्ची के निजी अंगों के छेडछाड़ कर रहा था। उन्होंने शोर मचाया तो वह भागने की कोशिश करने लगा।
इस पर लोग एकत्रित हो गए और आरोपित को पकड़ लिया। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराया। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट में बच्ची से सवाल-जवाब किए गए। बच्ची ने एक-एक सवाल का जवाब दिया। कोर्ट में बच्ची ने आरोपित को पहचान लिया।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नीरज गौतम ने देशराज काे दोषी करार दिया। ऐसे में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि दोषी गरीब है और घर में अकेला कमाने वाला है। परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। उसे कम से कम सजा दी जाए।
वहीं अभियोजन पक्ष ने कठोर से कठोर सजा देने का अनुरोध किया। कोर्ट ने कहा कि दोषी ने जघन्य और घृणित अपराध किया है। कोर्ट ने देशराज को 10 वर्ष सश्रम करावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना जमा नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगनती होगी। जुर्माने की राशि में से 20 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
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