Ghaziabad: दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा, साथी को चार साल की कैद
चार वर्षीय बच्ची को गोद लेकर दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत में बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने सौतेले पिता को आजीवन कारावास व उसके साथी को चार साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर अर्थदण्ड भी लगाया गया है। दोपहर के वक्त इस मामले सजा पर सुनवाई शुरू हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया।

गाजियाबाद, अभिषेक सिंह। चार वर्षीय बच्ची को गोद लेकर दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत में बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने सौतेले पिता को आजीवन कारावास व उसके साथी को चार साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर अर्थदण्ड भी लगाया गया है।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने लिया फैसला
दोपहर के वक्त इस मामले सजा पर सुनवाई शुरू हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि टीला मोड़ थानाक्षेत्र स्थित एक कालोनी में रहने वाली चार वर्षीय बच्ची के पिता की मौत हो गई। उसकी मां भी मानसिक रूप से बीमार हैं।
अजय भाटी ने जनवरी माह में बच्ची को गोद लिया। गत 11 मार्च की दोपहर करीब तीन बजे उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया। इस मामले में उसके साथी नीरज ने उसकी मदद की थी। इस मामले में दोनों दोषियों को पॉक्सो कोर्ट ने सजा सुनाई है।
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