गाजियाबाद में तीन सगी बहनों से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद, किशोरियों की मां के लिव-इन पार्टनर पर लगा था आरोप
गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र में 2020 के एक मामले में तीन सगी बहनों के साथ दुष्कर्म करने के आरोपित मुकेश कुमार को कोर्ट ने 20 साल की कैद की सजा सुनाई है और 25 हजार का जुर्माना लगाया। किशोरियों की नानी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था जिसमें पीड़िताओं की मां के लिव-इन पार्टनर पर आरोप था।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। तीन सगी बहनों के साथ दुष्कर्म करने के आरोपित को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सजा सुनाने के साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला टीला मोड़ थानाक्षेत्र में वर्ष 2022 का है।
विशेष लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया कि एक बुजुर्ग महिला ने छह अप्रैल 2022 को टीला मोड़ थाने में केस दर्ज कराते हुए बताया था कि उनकी बेटी के साथ मुकेश कुमार नामक युवक काम करता था। कुछ दिन की दोस्ती के बाद उनकी बेटी के साथ ही मुकेश कुमार रहने लगा।
आरोप है कि मुकेश उनकी तीनों धेवतियों के साथ दुष्कर्म करता था। जब किशोरियों ने यह बात अपनी मां को बताई तो उनकी बात नहीं मानी और बोला कि यह बात किसी को मत बताना। इसके बाद जब तीनों बहनों ने अपनी नानी को घटना की जानकारी दी।
इसके बाद नानी ने थाने में अपनी बेटी और मुकेश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। नानी ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी घर आई और उससे लड़ाई करने लगी और केस वापस करने को कहा।
पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इस मामले में सोमवार को पॉक्सो कोर्ट-3 के विशेष न्यायाधीश लाल बाबू यादव की कोर्ट ने साक्ष्य और गवाहों के बयानों के आधार पर मुकेश कुमार को दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने महिला की बेटी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया।
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