Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद में 30 जून तक धारा 163 लागू, इन चीजों पर रहेगी रोक; गाइडलाइन जारी

    By vinit Edited By: Monu Kumar Jha
    Updated: Tue, 20 May 2025 07:48 PM (IST)

    Ghaziabad Implements Section 163 गाजियाबाद में पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू की है जो 30 जून तक जारी रहेगी। ईद उल अजहा और अन्य आयोजनों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस दौरान जुलूस धरना-प्रदर्शन और तेज संगीत पर रोक रहेगी। बिना पहचान के होटल में कमरे नहीं मिलेंगे।

    Hero Image
    गाजियाबाद में धारा 163 लागू 30 जून तक निषेधाज्ञा। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। पुलिस ने जनपद में कानून-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए मंगलवार से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 को लागू कर दिया है। निषेधाज्ञा 30 जून तक जारी रहेगी। पुलिस ने इस अवधि के लिए 29 बिंदुओं पर गाइडलाइन जारी की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आलोक प्रियदर्शी के मुताबिक सात जून को ईद उल अजहा का त्योहार है। कई प्रतियोगी परीक्षा और धार्मिक एवं सास्कृतिक कार्यक्रम होने हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बीएनएसएस की धारा 163 के तहत प्राविधान लागू किए गए हैं।

    इस अवधि में बिना अनुमति जुलूस निकालना, पांच से अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर खड़ा होना, बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन, तेज आवाज में संगीत बजाना, बिना पहचान सत्यापित कराए होटल में कमरा नहीं दिया जाएगा।

    comedy show banner
    comedy show banner